पटना : कुलपति व प्रतिकुलपति के चयन के लिए सर्च कमेटी बनाने के सरकार के निर्णय को झटका लगा है. राज्यपाल डीवाइ पाटील ने सरकार के उस अध्यादेश को आपत्ति के साथ लौटा दिया है, जिसमें कुलपति–प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी बनाने की बात कही गयी थी.
अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सरकार ने अध्यादेश को सहमति के लिए राजभवन भेजा था. इतने दिनों तक लंबित रखने के बाद राज्यपाल ने उसे लौटा दिया.
23 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
विदित हो कि गुरुवार को ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार व राजभवन दोनों के वकील से इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली. इसके बाद आनन–फानन में अध्यादेश को लौटाया गया. कुलपति–प्रतिकुलपति नियुक्ति में लगातार उठ रहे विवाद के कारण राज्य सरकार ने चयन की प्रक्रिया बदलने के लिए अध्यादेश ला रही थी.
अध्यादेश पर राज्यपाल की सहमति के बाद पटना व राज्य विवि एक्ट में संशोधन कर नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होता. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 23 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.