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निगमायुक्त कुलदीप नारायण की निलंबन अधिसूचना हाइकोर्ट में पेश करे सरकार : हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने निगमायुक्त को निलंबित करने पर व्यक्त किया आश्चर्यकहा : निगमायुक्त को कोर्ट ने न हटाने का सरकार को दिया था निर्देशविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने नगर आयुक्त कुलदीप नारायण को निलंबित किये जाने पर आश्चर्य जताया है. कोर्ट ने राज्य के अपर महाधिवक्ता राय शिवाजी नाथ को निर्देश दिया है कि वह 15 […]

हाइकोर्ट ने निगमायुक्त को निलंबित करने पर व्यक्त किया आश्चर्यकहा : निगमायुक्त को कोर्ट ने न हटाने का सरकार को दिया था निर्देशविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने नगर आयुक्त कुलदीप नारायण को निलंबित किये जाने पर आश्चर्य जताया है. कोर्ट ने राज्य के अपर महाधिवक्ता राय शिवाजी नाथ को निर्देश दिया है कि वह 15 दिसंबर को हाइकोर्ट के समक्ष निगमायुक्त को निलंबित करने संबंधी अधिसूचना पेश करें. दरअसल, शुक्रवार को हाइकोर्ट के न्यायामूर्ति वीएन सिन्हा और न्यायमूर्ति पीके झा के दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष वार्ड पार्षद आभा लता द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई चल रही थी, तभी नगर निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि निगमायुक्त कुलदीप नारायण को सरकार ने निलंबित कर दिया है.सुनवाई के दौरान दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि हाइकोर्ट ने तो सरकार को निर्देश दिया था कि बिना हाइकोर्ट की अनुमति के कुलदीप नारायण को उनके पद से नहीं हटाया जाये. ऐसे में बिना कोर्ट की जानकारी के उन्हें निलंबित कैसे किया जा सकता है? वार्ड पार्षद आभा लता ने हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के फैसलों को निगमायुक्त कार्यान्वित नहीं करते. इस पर कोर्ट ने पूछा कि स्टैंडिंग कमेटी के वे कौन-कौन से फैसले हैं, जिन्हें निगमायुक्त ने लागू नहीं किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

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