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जल्द ही राज्य में महिलाकर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा

नये सिरे से नियमावली की जा रही तैयारसंवाददाता, पटनाराज्य में महिला कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की सुविधा जल्द ही लागू होनेवाली है. हालांकि, 180 दिनों के सवैतनिक अवकाश देने के प्रावधान पर राज्य सरकार ने तो अपनी मुहर लगा दी है,पर इसकी अधिसूचना जारी होने में […]

नये सिरे से नियमावली की जा रही तैयारसंवाददाता, पटनाराज्य में महिला कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की सुविधा जल्द ही लागू होनेवाली है. हालांकि, 180 दिनों के सवैतनिक अवकाश देने के प्रावधान पर राज्य सरकार ने तो अपनी मुहर लगा दी है,पर इसकी अधिसूचना जारी होने में थोड़ा समय लग रहा है. विधि विभाग ने इससे संबंधित नियमावली को नये सिरे से तैयार करने को कहा है. पहले से राज्य सरकार महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दे रही है. इसकी नियमावली पहले से बनी हुई है. अब 180 दिन के मातृत्व अवकाश देने से संबंधित नयी नियमावली फिर से तैयार होने से मातृत्व अवकाश से संबंधित दो नियमावली हो जायेगी. इसके मद्देनजर विधि विभाग ने दोनों नियमावली को मिला कर एक बनाने की बात कही है. इस नयी नियमावली को नये सिरे से तैयार किया जा रहा है. विधि विभाग के सुझाव के बाद वित्त विभाग दोनों नियमावली को मिला कर एक नयी नियमावली बनाने की कसरत में जुटा हुआ है. जल्द ही इस नियमावली के मूर्त रूप ले लेने की संभावना है. विभाग ने इसे तकरीबन अंतिम रूप दे दिया है. दिसंबर महीने में महिलाकर्मियों को 180 दिन मातृत्व अवकाश देने से संबंधित नियमावली की अधिसूचना जारी होने की संभावना है. महाधिवक्ता राम बालक महतो ने सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है.

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