पटना: असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति से संबंधित मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. याचिका बिहार राज्य छात्र-शिक्षक समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉ राधाकृष्ण सिंह ने दायर की.
याचिका में राज्य सरकार पर यूजीसी के प्रावधानों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए सभी पीएचडी डिग्री धारियों को आवेदन करने का निर्देश देने की मांग की गयी है. साथ ही विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाने एवं संशोधन के बाद इसे फिर से प्रकाशित करने की मांग की गयी है. समिति की ओर से वरीय अधिवक्ता गंगेश गुंजन ने याचिका दायर की. याचिकाकर्ता में डॉ राधाकृष्ण सिंह के अलावा डॉ जैनिन्द्र कुमार चौधरी, डॉ विनोद कुमार पॉल, डॉ अमोला कुमारी, डॉ पूनम भारती, डॉ जयंत कुमार व डॉ राजीव समेत अन्य हैं.
याचिका में पीएचडी,नेट,एम.फिल,स्लेट एवं प्री पीएचडी डिग्री वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद के योग्य मानने का आग्रह किया गया है. याचिका में कहा गया है कि यूजीसी रेगुलेशन 2009 के पूर्व यह मान्य रहा है, लेकिन इस रेगुलेशन के आने के बाद इलाहाबाद, गुवाहाटी व सिक्किम आदि कोटों ने इस मान्यता को जारी रखने का फैसला सुनाया है, जिसे बिहार सरकार ने भी 9 जनवरी, 2014 को स्वीकार किया है. फिर सरकार इसे क्यों नहीं मान रही है.