पटना: पटना हाइकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले में पटना के मेयर अफजल इमाम को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश ज्योति शरण ने बुधवार को मेयर के खिलाफ 37 पार्षदों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया.
कोर्ट ने मेयर के अलावा उनके समर्थक वार्ड पार्षदों को भी नोटिस जारी किया है. याचिका दायर करनेवाले वार्ड पार्षदों के वकील ने कहा कि 36 पार्षदों ने मेयर के खिलाफ में मतदान किया. दो वोट अवैध करार दिये गये. डिप्टी मेयर को वोट नहीं करने दिया गया. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मेयर को बहुमत नहीं है. 72 वार्ड पार्षदों में 37 ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की है.
16 जून को हुआ था मतदान : मेयर के खिलाफ लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 16 जून को विशेष बैठक आयोजित की गयी थी. इसमें 42 पार्षदों भाग लिये थे, जिनमें मेयर सहित दो पार्षद वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए थे. इस प्रकार 39 पार्षदों ने वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हुए. 39 वोट में 36 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और तीन वोट विपक्ष में पड़े थे. इस प्रकार मेयर की कुरसी एक वोट से बच गयी.
हालांकि, विपक्षी गुट के विनय कुमार पप्पू ने सवाल उठाया कि 36 वोट यानी बराबर-बराबर वोट पड़ा है. इस स्थिति में निर्णायक वोट करने का अधिकार अध्यक्ष का होता है. इस सवाल का तत्काल निबटारा करते हुए भी अध्यक्ष ने मेयर के पक्ष में घोषणा किया. यही से विवाद शुरू हुआ और विपक्षी गुट हाइकोर्ट में याचिका दायर की.