मतदाता पर्ची के साथ 11 तरह के प्रमाणपत्र वैध

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Mar 2019 4:11 AM

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पटना : केंद्रीय निर्वाचन आयोग को ओर से राज्य के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिख कर चुनाव के दौरान मतदान करने को लेकर किन-किन प्रमाणपत्रों को वैधता दी जायेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी दी है. इसमें केवल उन्हीं 11 तरह के प्रमाणपत्रों को मान्यता दी गयी है, जिसमें केवल फोटो सहित पहचानपत्र को मान्यता […]

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पटना : केंद्रीय निर्वाचन आयोग को ओर से राज्य के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिख कर चुनाव के दौरान मतदान करने को लेकर किन-किन प्रमाणपत्रों को वैधता दी जायेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी दी है. इसमें केवल उन्हीं 11 तरह के प्रमाणपत्रों को मान्यता दी गयी है, जिसमें केवल फोटो सहित पहचानपत्र को मान्यता दिया गया है.
इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि इन वैध प्रमाणपत्रों के साथ मतदाता पर्ची भी आवश्यक रूप से रहे. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी आर निलय ने बताया कि 28 फरवरी को चुनाव आयोग के पत्र निर्देशन के अलावा अन्य किसी भी पहचानपत्र को वोट देने को वैध नहीं माना जायेगा.
केवल मतदाता पर्ची से नहीं चलेगा काम : चुनाव आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया है कि वोट के लिए जो मतदाता पर्ची जारी की जाती है. वो मतदान केंद्र पर बतौर पहचानपत्र काम नहीं करेगी. मतदान केंद्र पर मान्य किये गये 11 तरह के पहचानपत्रों में से किसी एक पहचानपत्र को आवश्यक रूप से केंद्र पर लाना होगा.
सात तारीख को फाइनल सूची : सात मार्च को जिले में फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जायेगी. 31 जनवरी को मतदाता सूची जारी करने के बाद फरवरी माह में बूथों पर कैंप लगाकर बीएलओ के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए आवेदन लिये गये थे.
अब 14 के बदले केवल 11 पहचानपत्र
बीते लोकसभा में चुनाव आयोग की ओर से 14 तरह के प्रमाणपत्रों को मान्य किया गया था. इसने एक मतदाता पर्ची भी रहती थी. इस बार राशन कार्ड के अलावा एक अन्य पहचानपत्र को बाहर कर दिया गया है. जबकि, पर्ची को पहचानपत्र के अलावा रखा गया है. आयोग के निर्देश पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र (फोटो के साथ), बैंक खाता (फोटो के साथ), पैन कार्ड, एनआरपी के तहत आरजीआइ की ओर जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन कागजात (फोटो के साथ), श्रम मंत्रालय की ओर से जारी हेल्थ बीमा कार्ड, आधिकारिक पहचानपत्र (एमपी, एमएलए, एमएलसी की ओर से जारी) व आधार कार्ड को इसमें रखा गया है.
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