नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर आश्रयगृह यौन शोषण मामले में वह दो दिन के भीतर विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करे. साथ ही मामले की सुनवाई के लिए दो दिनों बाद की तिथि तय कर दी.
जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत में सोमवार को सुनवाई शुरू हुई. मामले के आरोपितों को साकेत पोक्सो कोर्ट में सोमवार को पेश किया गया. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर आश्रयगृह यौन शोषण मामले में वह दो दिन के भीतर विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करे. साथ ही आरोपितों ने अदालत से कहा कि चार्जशीट की कॉपी सीबीआई द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है. इस पर अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि आरोपितों को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करायी जाये. साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मामले की सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि तय कर दी. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को आदेश दिया था कि मुजफ्फरनगर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई बिहार की विशेष पॉक्सो अदालत से साकेत जिला अदालत में स्थानांतरित की जाये. निचली अदालत मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करेगी. इस मामले में बालिका गृह की कई बच्चियों का यौन शोषण हुआ है. यह पूरा मामला टीआईएसएस की रिपोर्ट आने के बाद खुला था.