पटना : राज्य के अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिलहाल कोई राहत नहीं दी गयी है और अभी उन्हें राज्य स्तरीय बीएड नामांकन प्रक्रिया में शामिल होना होगा. नालंदा खुला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसपी सिन्हा के अनुसार न्यायालय ने एनओयू को अपनी नामांकन परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखने को कहा है.
हालांकि कोर्ट ने उक्त मामले की सुनवाई छह मार्च को करने की बात कहीं है. उस दिन इस बात पर निर्णय होगा कि अल्पसंख्यक कॉलेज इस प्रक्रिया से अलग रहकर अपनी नामांकन परीक्षा लेंगे या फिर उन्हें इसी परीक्षा के आधार पर नामांकन लेना होगा. जो भी हो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इन्हें राज्य स्तरीय बीएड नामांकन परीक्षा प्रक्रिया (सीईटी-बीएड) में शामिल होना होगा, जब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आ जाता है.