पटना : अल्पसंख्यक कॉलेज नहीं ले सकेंगे अलग नामांकन
Updated at : 25 Jan 2019 8:52 AM (IST)
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पटना : बिहार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में को-ऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जो काउंसेलिंग की जायेगी, उन्हीं चयनित छात्रों का नामांकन अल्पसंख्यक कॉलेजों को लेना होगा. न्यायालय से भी उन्हें छूट दी गयी, क्योंकि नियमावली में कुछ तकनीकी पेच था. लेकिन राजभवन द्वारा उक्त नियमावली में पूर्ण संशोधन कर दिया गया है. वहीं […]
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पटना : बिहार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में को-ऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जो काउंसेलिंग की जायेगी, उन्हीं चयनित छात्रों का नामांकन अल्पसंख्यक कॉलेजों को लेना होगा. न्यायालय से भी उन्हें छूट दी गयी, क्योंकि नियमावली में कुछ तकनीकी पेच था. लेकिन राजभवन द्वारा उक्त नियमावली में पूर्ण संशोधन कर दिया गया है.
वहीं अल्पसंख्यक कॉलेजों को नामांकन की जो छूट थी, वह भी सिर्फ 2018 तक के लिए ही थी. इसलिए इस बार हर हाल में अल्पसंख्यक कॉलेजों को राजभवन के निर्देशानुसार नामांकन लेना होगा, अन्यथा उनकी उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है.
पिछले सत्र के छात्र अब तक सड़क पर भटक रहे : पिछले वर्ष अल्पसंख्यक कॉलेजों की मनमानी से अभी तक पिछले सत्र में चुने गये छात्र भटक रहे हैं. इनका चयन को-ऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया लेकिन अल्पसंख्यक कॉलेजों ने इनका नामांकन लेने से साफ मना कर दिया. राजभवन के काफी दबाव के बाद भी कुछ नहीं हो सका. यहां तक कि न्यायालय में भी इन छात्रों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं हुआ.
विवि का कहना था कि उनका काम सिर्फ परीक्षा आयोजित कर काउंसेलिंग करा के लिस्ट जारी करना है. अगर कॉलेज राजभवन की बात नहीं मान रहे थे, वे कुछ नहीं कर सकते. वहीं राजभवन ने यूनिवर्सिटी को न्यायालय जाने और कानूनी कार्रवाई की बात कही. लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से कोर्ट से अल्पसंख्यक कॉलेजों को कुछ परेशानी नहीं हुई. लेकिन छात्र आज भी मारे-मारे फिर रहे हैं.
नियमावली में किया जा चुका है संशोधन
पिछली बार की नियमावली में कुछ तकनीकी वजहें थीं, जिस वजह से अल्पसंख्यक कॉलेजों ने नामांकन नहीं लिया था. इस बार उक्त नियमावली में संशोधन हो चुका है. अब राज्य के बीएड कॉलेजों को इसी के तहत नामांकन लेना होगा.
एसपी सिन्हा, रजिस्ट्रार, एनओयू व नोडल पदाधिकारी, राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा
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