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नहीं हटेगा दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा, अब फिर से देना पड़ेगा टैक्स
पटना : सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित कर पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत हाईकोर्ट ने पटना बख्तियारपुर के रास्ते दीदारगंज में स्थित टोल प्लाजा को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर वाहनों के टैक्स लिए जाने पर […]
पटना : सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित कर पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत हाईकोर्ट ने पटना बख्तियारपुर के रास्ते दीदारगंज में स्थित टोल प्लाजा को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर वाहनों के टैक्स लिए जाने पर रोक लगा दी थी.
इस फैसले के खिलाफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) सुप्रीम कोर्ट गयी थी, जिस पर गुरुवार को न्यायाधीश आरएफ नरीमन एवं न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के ऑपरेशन पर तत्काल रोक लगा दी. इसके साथ ही एनएचएआई को वाहनों पर टोल टैक्स लेने की छूट दे दी.
इस बात की जानकारी एनएचएआई के वकील एसएन पाठक ने दी. उन्होंने बताया कि पटना-बख्तियारपुर हाईवे पर टोल टैक्स लगाने के खिलाफ मधुकर कुमार एवं अन्य ने 2012 में याचिका दायर की थी जिस पर एकलपीठ में 2015 तक सुनवाई चली. इसके बाद इस मामले को एनएचएआई द्वारा हाईकोर्ट के दो सदस्यीय खंडपीठ में चुनौती दी गयी. दो सदस्यीय खंडपीठ ने एनएचएआई की अपील को यह कह कर खारिज कर दिया कि नगर निगम के दायरे में आने के कारण टोल टैक्स प्लाजा अवैध है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगायी रोक
सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद कंपनी ने टोल वसूली करने की तैयारी कर ली है. टोल वसूल करने वाली कंपनी ने इस संबंध में एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय पटना को आदेश की कॉपी उपलब्ध करायी है. दीदारगंज टोल प्लाजा पर पहली अगस्त से टोल वसूली बंद है. इस संबंध में पटना सिटी के अनुमंडल पदाधिकारी ने पटना हाइकोर्ट के आदेश को लागू करने के संबंध में टोल वसूल करने वाली कंपनी को कहा था. पटना हाईकोर्ट ने 25 जुलाई 2018 को टोल प्लाजा को शिफ्ट करने के संबंध में आदेश दिया था.
स्थानीय लोगों ने पटना हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराये जाने को लेकर एक अगस्त को धरना-प्रदर्शन
किया था. इसके बाद से टोल वसूली का काम बंद था. दीदारगंज टोल प्लाजा पर 12 अप्रैल 2015 से टोल की वसूली हो रही थी. प्रत्येक दिन लगभग 20 लाख रुपये टोल वसूल हो रहा था.
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