मॉब लिंचिंग के पीड़ित परिवार को मिलेंगे तीन लाख रुपये, छह माह में होगा केस का निबटारा
Updated at : 14 Sep 2018 7:37 AM (IST)
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पटना : मॉब लिंचिंग में मारे गये व्यक्ति के परिजनों को तीन लाख रुपये मिलेंगे. घटना की तिथि से एक माह के अंदर एक लाख रुपये अंतरिम राहत के तौर पर दिये जायेंगे. साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई करते हुए छह माह के अंदर निबटारा किया जायेगा. छह माह के […]
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पटना : मॉब लिंचिंग में मारे गये व्यक्ति के परिजनों को तीन लाख रुपये मिलेंगे. घटना की तिथि से एक माह के अंदर एक लाख रुपये अंतरिम राहत के तौर पर दिये जायेंगे.
साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई करते हुए छह माह के अंदर निबटारा किया जायेगा. छह माह के अंदर ही प्रतिकर की पूरी राशि का भुगतान किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक में बिहार अवैध प्राण दंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2018 को स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो उसके परिजनों को कुल तीन लाख रुपये मिलेंगे. अगर मेंटल ट्रॉमा की स्थिति होती है तो इलाज के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये मिलेंगे. अगर पीड़ित अक्षम हो जाता है, शिक्षा प्राप्त करने लायक नहीं रह जाता तो दो लाख रुपये सरकार देगी.
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