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बिहार : एससी-एसटी वर्ग को उद्यमी बनाने के लिए सरकार लायी विशेष योजना

सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाने में होगी सुविधा पटना : प्रदेश के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लोगों को सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाने के लिए सरकार ने विशेष योजना की शुरुआत की है. इसका नाम मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना है. इसके लिए नयी वेबसाइट बनायी जायेगी, […]

सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाने में होगी सुविधा
पटना : प्रदेश के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लोगों को सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाने के लिए सरकार ने विशेष योजना की शुरुआत की है.
इसका नाम मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना है. इसके लिए नयी वेबसाइट बनायी जायेगी, जो संभवत: जून-जुलाई से काम करने लगेगी. सभी प्रक्रिया पेपरलेस होगी. उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि दी जायेगी. इसमें परियोजना लागत का 50 फीसदी ब्याज मुक्त ऋण और 50 फीसदी अनुदान उद्यमियों को दिया जायेगा. यह जानकारी उद्योग विभाग के
प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बुधवार को दी.
डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि मंगलवार को बिहार सरकार की मंत्रिमंडलीय बैठक में एससी और एसटी वर्ग को उद्यमी बनाने की योजना की शुरुआत करने का निर्णय हुआ है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पहले चरण में 102 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है. योजना के लाभार्थियों के चयन की जिम्मेदारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति को दी गयी है.
चयन समिति में कौन-कौन होंगे
चयन समिति में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव अध्यक्ष होंगे. तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक सदस्य सह सचिव होंगे. इसके अलावा आठ सदस्य होंगे. इसमें उद्योग निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम के प्रबंध निदेशक, विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग के योजना प्रभारी उप उद्योग निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान के प्रतिनिधि, विकास प्रबंधन संस्थान, बिहार उद्योग संघ के अध्यक्ष और बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शामिल होंगे.
किस सेक्टर को दी जायेगी प्राथमिकता
पर्यटन, परिवहन, ब्यूटी पार्लर, फोटो स्टेट मशीन और टाइपिंग, मसाला, पापड़, बड़ी बनाना, दाल मिल, तेल मिल, आटा चक्की, सिले-सिलाये वस्त्र, चमड़े के चप्पल-जूते, पर्स, बैग आदि शामिल हैं.
किनको मिलेगा लाभ
उद्योग विभाग ने इस योजना के लाभार्थियों की योग्यता तय की है. इसके अनुसार आवेदक को बिहार का निवासी होने के साथ ही एससी, एसटी वर्ग का होना चाहिए. उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. उनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए.
उनका संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित होना चाहिए.

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