पटना : नगर निगम क्षेत्र के हर मकान मालिक को प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न देना होगा. प्रोपर्टी की गणना के आधार पर मकान मालिक होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे. इसके लिए निगम प्रशासन मकान मालिकों को कर संग्राहकों के माध्यम से नोटिस के साथ एक आवेदन भेजेगा. मकान मालिक आवेदन पर भूखंड का पूरा रकवा, अपना नाम और पता के साथ भूखंड की सत्यता के लिए रजिस्ट्री कॉपी लगा कर अंचल कार्यालय और नागरिक सुविधा केंद्रों पर जमा करेंगे.
इसके बाद निगम प्रशासन प्राप्त आवेदन की गणना कर डाटाबेस ऑनलाइन करेगा, ताकि मकान मालिक होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. यह सुविधा जून के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जायेगी. नगर आयुक्त ने पिछले वित्तीय वर्ष में वसूली की रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है. राजस्व पदाधिकारी की रिपोर्ट के साथ प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न आवेदन को मिलाया जायेगा. इस आधार पर ही डाटा बेस बनेगा.
बन रहा सॉफ्टवेयर
होल्डिंग टैक्स की अधिक वसूली हो. इसके लिए डीएफआइडी के सहयोग से सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है. सॉफ्टवेयर में डाटा बेस की इंट्री होगी और सॉफ्टवेयर भूखंड की गणना कर टैक्स राशि बतायेगा. राशि के अनुरूप मकान मालिक ऑन लाइन टैक्स जमा कर सकेंगे. इसके अलावा चारों अंचल और निगम मुख्यालय में बने नागरिक सुविधा केंद्रों पर भी होल्डिंग टैक्स जमा होगा.