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कलेक्ट्रेट में टी-शर्ट व जींस पहनने पर रोक

प्रत्येक माह बेहतर काम करनेवाले कर्मचारी होंगे पुरस्कृत डीएम कुमार रवि ने प्रधान लिपिकों की समीक्षा बैठक में दिये कई निर्देश पटना : कलेक्ट्रेट के विभिन्न स्तरों के कर्मचारी अब कार्यालय में जिंस और टी-शर्ट पहनकर नहीं आ पायेंगे. सोमवार को डीएम कुमार रवि ने सभी विभागों के प्रधान लिपिकों की समीक्षा बैठक में यह […]

प्रत्येक माह बेहतर काम करनेवाले कर्मचारी होंगे पुरस्कृत
डीएम कुमार रवि ने प्रधान लिपिकों की समीक्षा बैठक में दिये कई निर्देश
पटना : कलेक्ट्रेट के विभिन्न स्तरों के कर्मचारी अब कार्यालय में जिंस और टी-शर्ट पहनकर नहीं आ पायेंगे. सोमवार को डीएम कुमार रवि ने सभी विभागों के प्रधान लिपिकों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि अपने-अपने विभाग के प्रधान लिपिक अपने कर्मियों को इस ड्रेस में नहीं आने को कहें. ताकि, इसे कड़ाई से लागू किया जा सके.
इसके अलावा सभी विभाग के प्रधान लिपिक से लेकर सहायक लिपिक अपने बैठने के स्थान पर नेम प्लेट और बैठने के पीछेवाले स्थान पर किये जानेवाले कार्यों की सूची आवश्यक रूप से लगाएं. डीएम ने बताया कि अब प्रत्येक माह अपने विभाग में बेहतर काम करनेवाले कर्मियों को पुरस्कृत किया जायेगा.
एक अप्रैल से लागू होगी आई-कार्ड व्यवस्था : कलेक्ट्रेट के सभी विभाग कार्यालय में एक अप्रैल से आई-कार्ड व्यवस्था लागू कर दी जायेगी.
जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी विभागों के अधिकारी, क्षेत्रीय कर्मी, लिपिक, कार्यालय सहायक या अन्य स्तर के कर्मियों को आई-कार्ड पहन कर आना ही होगा. सभी स्तरों के कर्मियों के लिए अलग-अलग रंग का कार्ड जारी किया जा रहा है. वहीं, जिनका कार्ड अब तक नहीं बना है, वो स्थापना शाखा से अविलंब कार्ड प्राप्त कर लेंगे.
सोमवार को अौचक निरीक्षण में कई कर्मी अनुपस्थित पाये गये. डीएम ने निर्देश दिया कि तीन बार से अधिक बार विलंब से आनेवाले कर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी.
इसके अलावा कार्यालय खुलने पर नियमित रूप से सफाई कराने, प्रतिवेदन अगले माह के 5वीं तारीख को निश्चित रूप से भेजने के अलावा सभी प्रधान लिपिकों को सीडब्लूजेसी/एमजेसी/लोकायुक्त/विस प्रश्न/लोस प्रश्न/लोक शिकायत की पंजी संधारित करने व वैसे मामलों को सात दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही मुख्य सचिव के निर्देश पर खाते में पड़ी अनुपयोगी राशि को 21 तक बंद करते हुए समेकित निधि/पीएल खाता में जमा किया जाये. डीएम ने कहा कि इसकी अवहेलना किये जाने पर संबंधित कार्यालय को गठित टीम की ओर से जांच कराने के उपरांत संबंधित पदाधिकारी व कर्मी पर समुचित कार्रवाई की जायेगी.
प्रधान लिपिकों को कोई भी नयी संचिका बिना प्रभारी पदाधिकारी की अनुमति के नहीं खोलने, मोटी संचिकाओं को फ्लैट फाइल में निश्चित रूप से संधारित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही वरीयता से आधार पर लिपिकों की पदोन्नति प्रधान लिपिक में किये जाने का निर्देश भी दिया गया.

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