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प्राइवेट स्कूलों में कोटे की सीटें रह जाती हैं खाली

पटना : शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 के तहत कोटे की सीटों पर एडमिशन की स्थिति अब तक लचर रही है. हाल के दिनों में राजधानी के कुछ स्कूलों द्वारा प्रवेश कक्षा (नर्सरी अथवा एलकेजी) में नामांकन के लिए जारी नोटिस में कुल सीटों की संख्या तो है, लेकिन नोटिस में कहीं भी आरटीई के […]

पटना : शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 के तहत कोटे की सीटों पर एडमिशन की स्थिति अब तक लचर रही है. हाल के दिनों में राजधानी के कुछ स्कूलों द्वारा प्रवेश कक्षा (नर्सरी अथवा एलकेजी) में नामांकन के लिए जारी नोटिस में कुल सीटों की संख्या तो है, लेकिन नोटिस में कहीं भी आरटीई के तहत सीटों की संख्या समेत एडमिशन आदि का उल्लेख नहीं है. यहां तक कि रजिस्ट्रेशन शुल्क संबंधी कोई उल्लेख नहीं है.
सत्र 2017-18 में सिर्फ 1244 एडमिशन: मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में से 122 स्कूलों ने कोटे की सीटों पर 1244 बच्चों के एडमिशन लिये थे. हालांकि उससे पहले के रिकॉर्ड को देखा जाये, तो सत्र 2016-17 में 112 स्कूलों ने 1482 बच्चों का एडमिशन लिया था. इन दो वर्षों के आंकड़े से ही पता चलता है कि एडमिशन लेने वाले स्कूलों की संख्या बढ़ी, लेकिन एडमिशन की संख्या में कमी आयी.
– जिले में मान्यता प्राप्त स्कूल व सीट
-स्कूलों की संख्या : 194
-प्रवेश कक्षा में कुल सीट : 19000 (औसतन)
-कोटे की सीट : 4750 (औसतन)
– सत्र 2017-18 में आरटीई के तहत एडमिशन
-कितने स्कूलों ने लिये एडमिशन : 122
-कोटे की सीटों पर कुल एडमिशन : 1244
-रिक्त सीटों की संख्या : 3506
– एक नजर
-194 में से 102 विद्यालयों ने आरटीई की सीटों पर एडमिशन लेकर बिहार शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय को सूची सौंपी
-मान्यता प्राप्त 16 विद्यालय अल्पसंख्यक श्रेणी के होने के कारण आरटीई के प्रावधानों को मानने को बाध्य नहीं
-94 विद्यालयों ने परियोजना कार्यालय को नहीं सौंपी सूची
-अंतत: 67 विद्यालयो ने सौंपी सूची, 27 के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा, अभी तक कार्रवाई लंबित

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