पटना: विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा व विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 9598.9564 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की. इसमें वार्षिक स्कीम मद में 4013.6809 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 5574.9344 करोड़ व केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 10.2411 करोड़ व्यय प्रस्तावित है.
उपमुख्यमंत्री ने अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर रखते हुए बताया कि 4013.6809 करोड़ के वार्षिक स्कीम में सर्व शिक्षा अभियान के राज्यांश मद में 2600 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 300 करोड़, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए 130 करोड़, आइजीआइएमएस के मेडिकल काॅलेज एवं नर्सिंग काॅलेज के भवन निर्माण के लिए 115 करोड़, सीएम अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना के लिए 96.23 करोड़, एकेयू के लिए 94.95 करोड़, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के लिए 55.38 करोड़. चंद्रगुप्त राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के लिए 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
5574.9344 करोड़ के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में बाढ़ में खाद्यान आपूर्ति के लिए 1243.43 करोड़, बाढ़ में नि:सहाय एवं विकलांगों को नगद अनुदान के लिए 1091.65 करोड़, बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के नगद अनुदान के लिए 914 करोड़, बाढ़ में क्षतिग्रस्त व पुलों के मरम्मत के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है. कृषि मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने सदन के पटल पर बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक 2017 रखा. इस विधेयक में कहा गया है कि सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के 350 जयंती समारोह के मौके पर बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र व उद्यान बनना है.
इसके लिए कृषि विभाग की 10.02 एकड़ जमीन पटना सिटी बाजार समिति की है, उसे पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करना है. इसके अलावा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक 2017 तथा बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक 2017 भी सदन के पटल पर रखा गया.
दस विधेयकों को मिली राज्यपाल की मंजूरी
विधानसभा में दस विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी की जानकारी दी गयी. इसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बदोबस्त (संशोधन) विघेयक 2017, बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विघेयक 2017, बिहार पंचायत राज (संशोधन) विघेयक 2017, बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 व 1995-96 ( संख्य-2) विधेयक 2017, बिहार काराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विघेयक 2017, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2017, बिहार राज्य विश्वविद्यालय ( संशोधन) विघेयक 2017, बिहार विनियोग (संख्या-तीन) विधेयक 2017, बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक 2017 व विहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक 201 शामिल हैं.