पटना : एडहॉक जज रविशंकर सिन्हा ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास मामले में परसा बाजार के सुईथा गांव निवासी अत्येंद्र ठाकुर को पांच साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. 11 वर्षीया नाबालिग बच्ची 14 अप्रैल, 2012 की शाम कोचिंग क्लास से घर लौट रही थी, तो रास्ते में आरोपित ने रोक कर दुष्कर्म का प्रयास किया. उसके चिल्लाने पर गांव के लोगों ने बचाया.
इस सिलसिले में परसा बाजार थाने में कांड संख्या 39/12 दर्ज किया गया. पुलिस ने मात्र 16 दिनों में अनुसंधान पूरा करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. सहायक लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्यीन ने छह गवाहों से गवाही करवायी. स्पीडी ट्रायल करा कर आरोपित को सजा दी गयी.