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बिहार : वृद्धावस्था पेंशन के 43 लाख लाभार्थियों को मिलेगा 3 महीने का पैसा, आवेदकों को ये देना अनिवार्य

पटना : बिहार में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाने वाले करीब 43 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही उन्हें अगस्त, सितंबर और अक्तूबर महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी में जुटा है. इससे पहले की पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है. […]

पटना : बिहार में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाने वाले करीब 43 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही उन्हें अगस्त, सितंबर और अक्तूबर महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी में जुटा है.
इससे पहले की पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है. विभाग के सूत्रों की मानें तो इस साल अगस्त में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की संख्या 45.30 लाख थी. उसमें करीब छह लाख नये पेंशनधारी जोड़े जाने थे.
इस तरह लाभार्थियों की संख्या बढ़कर करीब 51 लाख होने की संभावना थी. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक कागजात के साथ ही आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी देना आवश्यक था. अधिकारियों ने छानबीन करने पर बहुत लोगों के कागजातों में कमी पाया. ऐसे लाभार्थियों का नाम लिस्ट से हटाना पड़ा. अब इनकी संख्या करीब 43 लाख रह गयी है.
आवेदकों को आधार नंबर और बैंक एकाउंट नंबर देना है अनिवार्य
80 साल से अधिक उम्र के
बुजुर्गों को हर महीने Rs 500 और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रतिमाह Rs 400 दिये जाते हैं
लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे जाता है पैसा
कितनी मिलती है पेंशन
इस योजना के तहत करीब 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 500 रुपये दिये जाते हैं. यह पूरी राशि केंद्र सरकार देती है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रतिमाह 400 रुपये दिये जाते हैं. इसमें केंद्र सरकार 200 रुपये व राज्य सरकार 200 रुपये देती है.
क्या कहते हैं अधिकारी
विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा है कि इस समय इस पेंशन का लाभ करीब 43 लाख लोग ले रहे हैं. सभी को इस साल के जुलाई महीने तक का पेंशन भुगतान कर दिया गया है. अब सभी लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसे भिजवा दिये जाते हैं. इसलिए सभी आवेदकों को कागजात के साथ ही आधार नंबर और बैंक एकाउंट नंबर देना अनिवार्य है.

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