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पटना : अब नया राशन कार्ड बनाने में बीडीओ की अनुशंसा अनिवार्य

लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल पटना : नया राशन कार्ड बनाने, पहले से बने राशन कार्ड में संशोधन व राशन कार्ड को रद्द किये जाने के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य है. प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनुशंसा करने के साथ ही आवेदन को अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजना होगा. पहले की […]

लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल
पटना : नया राशन कार्ड बनाने, पहले से बने राशन कार्ड में संशोधन व राशन कार्ड को रद्द किये जाने के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य है. प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनुशंसा करने के साथ ही आवेदन को अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजना होगा. पहले की तरह राशन कार्ड बनाने के लिए आनेवाले लोगों को इसके लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए निर्धारित समय में नियमानुसार कार्रवाई करना है. सरकार ने लोगों को सुविधा दिलाने व कार्यालय का चक्कर लगाने से बचाने के लिए बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल नयी सेवाओं के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है.
नये नियम के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर अनुशंसा कर अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है. सरकार ने राशन कार्ड बनाने, कार्ड में नाम के संशोधन, जोड़ने या हटाने व राशन कार्ड के रद्द करने के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी को लोक सेवक के रूप में नामित किया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जांच के बाद अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजेंगे. अनुशंसा के साथ प्राप्त आवेदन पर अपेक्षानुसार सत्यापन व निर्णय लेने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को लोक सेवक के रूप में नामित किया गया है.
निष्पादन का समय निर्धारित :
सरकार ने बीडीओ व एसडीओ को आवेदनों के निष्पादन के लिए 15दिनों का समय दिया है. निर्धारित समय पर बीडीओ व एसडीओ के यहां निष्पादन नहीं होने पर डीएम के यहां प्रथम अपील कर सकते हैं. वहां 21 दिनों में सुनवाई का समय निर्धारित है. दूसरी अपील के निष्पादन का समय 15 दिन रखा गया है.

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