अधिकारियों की माने तो राज्य सरकार समान काम के लिए समान वेतन के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुरक्षित रखे गये फैसले का इंतजार कर रही है. हाईकोर्ट जिस प्रकार अपना फैसला देगी, उसी प्रकार का प्रावधान सेवा शर्त नियमावली में किया जा सकेगा. सेवा शर्त नियमावली तैयार नहीं होने से शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, अन्य प्रकार के भत्ते समेत अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है. इससे स्कूलों में भी नियोजित शिक्षकों अौर पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के बीच विवाद की भी स्थिति है. इसका असर स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है. विभागीय सूत्रों की मानें तो पटना हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद नवंबर-दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र में इस रिपोर्ट को सदन से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जायेगा.
- अधिकारियों की शिथिलता से नहीं तैयार हो रहा अंतिम मसौदा
- समान काम के लिए समान वेतन पर हाई कोर्ट के आने वाले फैसले का अब विभाग कर रहा इंतजार
- विधानमंडल के शीत सत्र में सदन में रिपोर्ट रखे जाने की संभावना