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रिहाई के दो वर्ष बाद फिर गिरफ्तार

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के विभिन्न कोटर्ों में रहुई थाना पुलिस एक आरोपमुक्त मंगल बिंंद को रिमांड कराने के लिए कोर्ट दर कोर्ट घुमा रही है. परंतु कोई भी कोर्ट वारंट निर्गत करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. रिहाई के बावजूद पुलिस के रस्से से बांधकर आरोपित बनाकर कोर्ट दर कोर्ट भटक रहा […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के विभिन्न कोटर्ों में रहुई थाना पुलिस एक आरोपमुक्त मंगल बिंंद को रिमांड कराने के लिए कोर्ट दर कोर्ट घुमा रही है. परंतु कोई भी कोर्ट वारंट निर्गत करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. रिहाई के बावजूद पुलिस के रस्से से बांधकर आरोपित बनाकर कोर्ट दर कोर्ट भटक रहा है. मंगल बिंद और उसकी पत्नी कांति देवी तथा नाबालिग पुत्र पर पतोहू व पत्नी को दहेज के लालच में हत्या करने का मुकदमा रहुई थाना कांड संख्या 32/2012 के तहत दर्ज किया गया था.

भा.दं.सं. की धारा 304 बी के तहत हुए मुकदमे में तीनों ही आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था. बचाव पक्ष से मो अली इमाम व अनंत कुमार अधिवक्ता के बहसोपरांत एडीजे प्रथम के कोर्ट से दो वर्ष से अधिक की कैद झेल रहे आरोपितों, जबकि पुत्र को जेजेबी के तहत भेज दिया गया था. जहां से उसको रिहा किया गया.

यह आदेश 30 मार्च 2015 को न्यायालय से दिया गया था. उसी समय जजमेंट की कॉपी भी थाना भिजवाई गयी थी. जिसके बाद जेल से रिहा भी किया गया था. परंतु धन्य है थाने का जो 2012 के कोर्ट से निर्गत वारंट पर तो कार्रवाई कर रही है. परंतु रजिस्टर में दर्ज रिहाई के कागजात न निकाल सीधा आरोपमुक्त को गिरफ्तार कर रही है.

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