बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के विभिन्न कोटर्ों में रहुई थाना पुलिस एक आरोपमुक्त मंगल बिंंद को रिमांड कराने के लिए कोर्ट दर कोर्ट घुमा रही है. परंतु कोई भी कोर्ट वारंट निर्गत करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. रिहाई के बावजूद पुलिस के रस्से से बांधकर आरोपित बनाकर कोर्ट दर कोर्ट भटक रहा है. मंगल बिंद और उसकी पत्नी कांति देवी तथा नाबालिग पुत्र पर पतोहू व पत्नी को दहेज के लालच में हत्या करने का मुकदमा रहुई थाना कांड संख्या 32/2012 के तहत दर्ज किया गया था.
भा.दं.सं. की धारा 304 बी के तहत हुए मुकदमे में तीनों ही आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था. बचाव पक्ष से मो अली इमाम व अनंत कुमार अधिवक्ता के बहसोपरांत एडीजे प्रथम के कोर्ट से दो वर्ष से अधिक की कैद झेल रहे आरोपितों, जबकि पुत्र को जेजेबी के तहत भेज दिया गया था. जहां से उसको रिहा किया गया.