साइबर कैफे से निकाल सकते हैं शुद्विपत्र म्यूटेशन

Updated at : 26 Dec 2016 5:07 AM (IST)
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साइबर कैफे से निकाल सकते हैं शुद्विपत्र म्यूटेशन

बिहारशरीफ : म्यूटेशन के शुद्धिपत्र म्यूटेशन के लिए अगर कार्यालयों का चक्कर लगाने वालों के लिए राहत भरी सूचना है. अब कार्यालयों का चक्कर लगाने व बाबुओं को खुशामद करने के स्थान पर अब किसी भी साइबर कैफे से अपने म्यूटेशन के शुद्धिपत्र म्यूटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. सिर्फ कुछ जानकारी रखनी होगी. आरटीपीएस […]

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बिहारशरीफ : म्यूटेशन के शुद्धिपत्र म्यूटेशन के लिए अगर कार्यालयों का चक्कर लगाने वालों के लिए राहत भरी सूचना है. अब कार्यालयों का चक्कर लगाने व बाबुओं को खुशामद करने के स्थान पर अब किसी भी साइबर कैफे से अपने म्यूटेशन के शुद्धिपत्र म्यूटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. सिर्फ कुछ जानकारी रखनी होगी. आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन के बाद समयसीमा के अंदर यह जानना चाहते है कि आपने द्वारा दिये गये आवेदन की क्या प्रगति हुई है नेट पर सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि उसे डाउनलोड भी कर सकते है.

15 नवम्बर के बाद के सभी आवेदनों को ऑलाइन कर दिया गया है. डीएम डॉ त्यागराजन ने पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इस काम को शुरू कराया है. लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए कारगर तकनीक को अपनाया गया है. इब्लॉकबीआइएचडॉटएनआइसीडॉटइन के साइट पर जाकर संबंधित ब्लॉक को देखकर शुद्विपत्र को डाउनलोड कर सकते है. इस तकनीक के कई फायदे लोग उठा सकते है. कही से भी अपने मोटेशन की शुद्विपत्र मोटेशन को डाउनलोड कर सकते है. भ्रष्टाचार को रोकने में भी यह मददगार साबित होगी.
लोक सेवा के प्रमाणपत्रों को दस दिन में कराएं सत्यापन: डीएम
लोक सेवा अधिकार के तहत नगारिकों को नियत समय पर विभागों द्वारा सेवा प्रदान करने का आदेश दिया गया है. राज्य सरकार के द्वारा तत्तकाल सेवा की सुविधा दी गयी है. इसके तहत दो दिन में आवेदक को जाति, आवासीय व आय प्रमाणपत्र निगर्त किये जाते हैऋ आवेदक को अपने आवेदन के साथ दो दस्तावेज लगाने होते होते है. इसी दस्तावेज के आधार पर बिना क्षेत्रीय जांच किये दो दिन में सेवा उपलब्ध करा दी जाती है. इस आवेदन की जांच दस दिनों के भीतर करने का प्रावधान है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से प्राप्त गाइडलाइन के आलोक में डीएम डॉ.त्यागराजन ने सभी सीओ को आदेश दिया है कि तत्काल सेवा के तहत निर्गत किये गये प्रमाणपत्रों की क्षेत्रीय सत्यापन अनिवार्य हैै. दस दिन के अंदर सत्यापन कराने का आदेश दिया गया है.
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