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200 से अधिक का सामान बेचने पर देगा होगा बिल

कार्यशाला. वकीलों को दी गयी नियमों की जानकारी सेल टैक्स कार्यालय में टैक्स प्रोफेशनल्स ने जीएसटी के नियमों को जाना. मुजफ्फरपुर : सेल टैक्स कार्यालय में शनिवार को टैक्स प्रोफेशनल को जीएसटी की ट्रेनिंग दी गयी. इस मौके पर भीड़ इतनी अधिक हुई कि दर्जनों वकीलों को बैठने की जगह नहीं मिली. उन लोगों ने […]

कार्यशाला. वकीलों को दी गयी नियमों की जानकारी

सेल टैक्स कार्यालय में टैक्स प्रोफेशनल्स ने जीएसटी के नियमों को जाना.
मुजफ्फरपुर : सेल टैक्स कार्यालय में शनिवार को टैक्स प्रोफेशनल को जीएसटी की ट्रेनिंग दी गयी. इस मौके पर भीड़ इतनी अधिक हुई कि दर्जनों वकीलों को बैठने की जगह नहीं मिली. उन लोगों ने गैलरी में खड़े होकर जीएसटी के नियमों को जाना. विभाग की ओर से वकीलों के लिए कार्यशाला आयोजित थी, लेकिन काफी संख्या में व्यवसायियों के प्रतिनिधि जानकारी के लिए पहुंच गये थे. भीड़ के कारण कुछ देर तक अफरा-तफरी की स्स्थिति रही.
पटना से आये संयुक्त आयुक्त व मास्टर ट्रेनर अशोक कुमार झा ने वकीलों को जीएसटी के सामान्य नियमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर 20 लाख व उससे अधिक का व्यवसाय करने वाले कारोबारियों को जीएसटी का निबंधन लेना पड़ेगा. बीस लाख से कम कारोबार को छूट, बीस लाख से कम वाले कारोबारियों को निबंधन से छूट दी गयी है, लेकिन राज्य के बाहर व्यवसाय करने वाले सभी कारोबारियों के लिए निबंधन
अनिवार्य है.
उन्होंने कहा कि कोई भी कारोबारी 200 से अधिक का सामान बेचता है तो उसे बिल देना होगा. यदि वह जीएसटी से निबंधित कारोबारी को सामान देता है तो उस बिल को उसे रिटर्न में अपलोड करना हाेगा. सामान्य रूप से बेचे गये सामान को अपलोड करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने रिटर्न भरने में आसानी के लिए प्रतिदिन विभाग की साइट पर बिक्री का ब्योरा लोड करने के
लिए कहा.
उन्होंने कहा कि कारोबारी अपना एक्सेल फाइल बना कर रोज का ब्योरा लिखे व हर महीने 10 तारीख से पहले उसे अपलोड कर दे. श्री झा ने जीएसटी के निबंधन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि निबंधन आसान प्रक्रिया है. व्यवसायी खुद कर सकते हैं. हालांकि सुविधा के लिए विभाग की ओर से भी काउंटर बनाये गये हैं. सेल टैक्स के प्रमंडलीय आयुक्त शंभु कुमार सिंह ने भी वकीलों को जीएसटी के नियमों की जानकारी दी. ट्रेनर अच्छे लाल प्रसाद ने वकीलों को जीएसटी के तकनीकी पहलूओं से अवगत कराया.
भीड़ के कारण मची रही अफरातफरी कई वकीलों को नहीं मिली कुरसी
व्यवसायियों के दो सौ से अधिक प्रतिनिधि पहुंचे थे कार्यशाला में
बैठने की जगह नहीं मिलने पर कई वकीलों ने खड़े होकर ली नियमों की जानकारी
पटना से आये संयुक्त आयुक्त ने दिया जीएसटी का प्रशिक्षण

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