मुजफ्फरपुर: वाहनों के आगे पार्टी, पद या किसी प्रकार के बोर्ड लगाने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. यह नियम सरकारी व निजी सभी चारपहिया वाहनों पर लागू होगा. हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वाहनों के आगे किसी प्रकार का बोर्ड लगाना नियम के खिलाफ है. ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाये.
सरकारी वाहनों के आगे विभाग का नेम प्लेट तथा सरकार मोनोग्राम रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने अधिसूचना जारी कर दिया है. उन्होंने नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिया है. स्वयं जिला परिवहन पदाधिकारी ने अपने वाहन से जिला परिवहन पदाधिकारी बोर्ड हटा लिया है. इधर, परिवहन विभाग ने अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दिया है. बहुत जल्द एक टीम गठित कर आगे लगे बार्ड वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा. अभियान के दौरान जो वाहन पकड़े जायेंगे, उन्हें 600 से 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन किया जायेगा. इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जायेगी. इस कार्य के लिए विभाग की ओर से टीम गठित कर अभियान चलाया जायेगा.
मनन राम, डीटीओ, मुजफ्फरपुर