एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार ने परीक्षा की शुचिता बनाये रखने के लिए परीक्षा के दिन सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक धारा-144 लागू करने का आदेश किया है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के आसपास माइक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र या ध्वनि परिवर्तन करनेवाले यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा.
परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही जरूरतमंदों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हथियार या लाठी-डंडा, छड़ी लेकर नहीं चलेगा. कदाचार रोकने के लिए एसडीओ ने केंद्रों के आसपास की फोटो स्टेट की दुकानें बंद रखने का भी आदेश किया है. यदि कोई नकल करते या कराने के प्रयास में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जायेगी.