मुजफ्फरपुर : नगर निगम चुनाव के लिए जहां एक ओर बुधवार से नामांकन शुरू होने जा रहा है. वही दूसरी ओर हाइकोर्ट ने फर्जी वोटर मामले में दायर याचिका को स्वीकार लिया है. इससे चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन गयी है. याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है. सुधीर ठाकुर बनाम बिहार सरकार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग सीडब्ल्यू जेसी/5771/2017 केस जस्टिस असुद्दीन अमानुल्लाह के कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है
आवेदक के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर ठाकुर व अन्य ने निगम क्षेत्र के वोटर लिस्ट के सुधार के लिए याचिका दायर की थी. इसमें वोटर लिस्ट में व्यापक गड़बड़ी को आधार बनाया था. वार्ड नंबर 41 समेत अन्य वार्ड में फर्जी वोटर, पलायन वोटर, मृतक वोटर व डबल वोटर होने की शिकायत की थी. साक्ष्य के तौर पर वार्ड 41 के फर्जी वोटर के क्रमांक के साथ एक मतदाता का शपथ पत्र भी संलग्न किया था. शपथ कर्ता मुकेश कुमार सिंह, पिता दिनेश प्रसाद सिंह, मुहल्ला रामबाग नुनफर ने बताया है कि वे संयुक्त परिवार के साथ घर में रहते हैं.
उनके मकान में कोई किरायेदार नहीं रहते हैं. जबकि वोटर लिस्ट में उनके हाउस होल्ड में किरायेदार का नाम दर्ज है. उन्होंने गलत तरीके से दर्ज वोटर के नाम हटाने की मांग की थी.