मुजफ्फरपुर : सकरा थाने के मुरा हरलोचनपुर निवासी सुरेंद्रनाथ मेहता के हत्या मामले की सुनवायी कर रहे जिला सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ तिवारी ने सकरा थाने के तत्कालीन दारोगा हरेंद्र कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है.
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हत्या मामले में दारोगा दोषी, भेजे गये जेल
मुजफ्फरपुर : सकरा थाने के मुरा हरलोचनपुर निवासी सुरेंद्रनाथ मेहता के हत्या मामले की सुनवायी कर रहे जिला सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ तिवारी ने सकरा थाने के तत्कालीन दारोगा हरेंद्र कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार दारोगा हरेंद्र कुमार सिंह ने वर्ष 2001 में किसी आपराधिक मामले में […]
जानकारी के अनुसार दारोगा हरेंद्र कुमार सिंह ने वर्ष 2001 में किसी आपराधिक मामले में सनत की तलाश करते हुए सकरा थाने क्षेत्र के मुरा हरलोचनपुर गांव में पुलिस बल के साथ पहुंचा था, जहां सनत के नहीं मिलने पर उसके पिता सुरेंद्र प्रसाद मेहता के साथ मारपीट कर उसे गाड़ी में बैठा कर थाने ले आया. बताया जाता है कि वे एग्रीक्लचर कॉलेज ढोली में अकाउंटेंट के पद पर तैनात थे. घटना के अगले दिन जमुआरी नदी में सनत के पिता का शव तैरता मिला था. इस बाबत पत्नी जानकी देवी ने दारोगा के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. लेकिन पुलिस ने दारोगा को फंसता देख मामले को रफादफा करते हुए दारोगा के खिलाफ न्यायालय में फाइनल फार्म समर्पित किया. इसमें दारोगा को दोष मुक्त दिखाया था.
2001 में हुई थी अपराधी सनत कुमार के पिता की हत्या
ढोली कॉलेज में अकाउंटेंट के पद पर थे तैनात
मोतीपुर थाने में परिजन ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
दारोगा पर ये है आरोप
सूचिका ने दारोगा पर आरोप लगाया था कि उसके पति घटना वाली रात घर पर शाम सात बजे खाना खा रहे थे. इस बीच सकरा थाने के दारोगा हरेंद्र कुमार सिंह उसके घर पर आ धमका. और सनत की खोजबीन करने लगे. जब सनत नहीं मिला तो खाना खा रहे उसके पति को पुलिस मारपीट करते हुए उठा कर ले गयी. अगले दिन उनका शव गांव के सटे समस्तीपुर सीमा स्थित जमुहारी नदी से बरामद किया था.
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