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अंतरजातीय विवाह के विरोध में भिड़े दो गुट विवाद. कोर्ट कैंपस बना रणक्षेत्र, हंगामा

दारोगा के समक्ष भिड़ गये दोनों पक्ष, एक- दूसरे से की धक्का-मुक्की डर से घंटों अनुसंधानक अपहृता को लेकर छुपे रहे कोर्ट के ऑफिस में अतिरिक्त बल के आने पर अपहृता को पुलिस गाड़ी से लेकर गयी थाने मुजफ्फरपुर : अंतरजातीय विवाह से नाखुश लड़की एवं लड़का पक्ष के लोग मंगलवार को कोर्ट कैंपस में […]

दारोगा के समक्ष भिड़ गये दोनों पक्ष, एक- दूसरे से की धक्का-मुक्की

डर से घंटों अनुसंधानक अपहृता को लेकर छुपे रहे कोर्ट के ऑफिस में
अतिरिक्त बल के आने पर अपहृता को पुलिस गाड़ी से लेकर गयी थाने
मुजफ्फरपुर : अंतरजातीय विवाह से नाखुश लड़की एवं लड़का पक्ष के लोग मंगलवार को कोर्ट कैंपस में आपस में उलझ गये. दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई. दोनों पक्ष एक- दूसरे को देख देने की धमकी दे रहे थे. दोनों पक्ष के विवाद के कारण कोर्ट कैंपस रणक्षेत्र बना रहा. लड़की पक्ष के लोग बिना बयान दर्ज कराये उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे. यह पूरी घटना सदर थाने के दारोगा व कांड के अनुसंधानक राजेश कुमार के समक्ष हुई. वे लड़की का बयान कराने कोर्ट पहुंचे थे.
इसी बीच, लड़की व लड़का पक्ष के लोग भी न्यायालय पहुंचे. जहां शादी से नाराज लड़की वाले हंगामा करने लगे. लड़का पक्ष के लोगों से कहासुनी होते-होते विवाद बढ़ता गया. जिसके बाद अनुसंधानक को अतिरिक्त पुलिस बल व अपने थाने की गाड़ी बुलानी पड़ी. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल के साथ दारोगा लड़की को मेडिकल कराने ले सदर अस्पताल ले गये.
इसके बाद सीजेएम के आदेश पर न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी ने लड़की का बयान दर्ज किया. लड़की ने कोर्ट को दिये बयान में बताया कि मेरे घर वाले मेरी बिना मरजी के शादी करवाना चाहते थे. जबकि, वह राजीव कुमार से शादी करना चाहती थी. जब यह बात घर वालों को बतायी तो मुझे और प्रताड़ित करने लगे. प्रताड़ना बढ़ने के कारण 19 जनवरी 2017 की शाम अकेले घर से बिना किसी को बताये निकल गयी. रात्रि में गन्नीपुर में एक दोस्त के यहां रही. अगले दिन अपनी भाभी के यहां रामदयालु में रही. वहीं से जाकर 23 जनवरी को पटना कोर्ट में शादी कर ली. वहां से ससुराल आयी, तो पता चला कि पिता ने उसके पति व ससुराल वालों को केस में फंसा दिया है. इसके बाद बयान देने न्यायालय में आयी हूं.
बताया जाता है कि सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 22 जनवरी 2017 को पुत्री के अपहरण
को लेकर सदर थाने में कांड संख्या-34/2017 अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें स्थानीय राजू कुमार उर्फ राजू, उसके पिता सुखदेव पासवान, अनिल पासवान, रवि पासवान एवं ओम पासवान को आरोपित बनाया था.

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