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सीबीआइ को चार माह की और मिली मोहलत

मुजफ्फरपुर : शहर के चर्चित नवरूणा हत्याकांड में खुलासे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को चार माह का और समय दे दिया है. 31 अक्तूबर तक जांच पूरी नहीं करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से तलब की थी. इसके बाद मामले के अनुसंधानकर्ता रौनक कुमार ने बीते दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट […]

मुजफ्फरपुर : शहर के चर्चित नवरूणा हत्याकांड में खुलासे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को चार माह का और समय दे दिया है. 31 अक्तूबर तक जांच पूरी नहीं करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से तलब की थी. इसके बाद मामले के अनुसंधानकर्ता रौनक कुमार ने बीते दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए छह माह की अतिरिक्त समय देने की अपील की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सीबीआइ को जांच पूरी करने के लिए 31 मार्च, 2017 तक का समय दिया है. यह जानकारी सोमवार को दिल्ली से अभिषेक कुमार ने दिया. वह दिल्ली में सीबीआइ की धीमी जांच के कारण अपील की थी.

अभिषेक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और अमिताभ राय मामले की सुनवाई की. सीबीआइ ने दो नवंबर को अर्जी देकर छह माह की अतिरिक्त समय मांगी थी. सुनवाई खंडपीठ ने 31 मार्च तक का समय दिया . इस बीच सीबीआइ ने मामले में कुछ कारवाई भी की. कंकाली की जांच रिपोर्ट के आधार पर केस में सीबीआइ ने हत्या की धारा नवंबर में जुड़वायी, जबकि इससे पहले यह मामला अपहरण के धाराओं में चल रहा था. अब 31 मार्च तक सीबीआइ हत्यारों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दायर करेगी. मालूम हो कि 2014 से सीबीआइ नवरूणा कांड की जांच कर रही है. इस क्रम में डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया. साथ ही आधा दर्जन लोगों का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी करायी गयी.

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