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निगम मनमानी से नहीं, कानून से चलता है : डिप्टी मेयर

मुजफ्फरपुर: ऑडोटोरियम में मंगलवार को हुई मेयर विरुद्ध स्थगित अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में पार्षदों की कम उपस्थिति इस बात की आशंका व्यक्त करती है कि इसमें खरीद-फरोख्त का खेल हुआ है. जिन 40 पार्षदों ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाये थे, उन्हें आज मत विभाजन में भाग लेना चाहिए था. उक्त बातें डिप्टी मेयर […]

मुजफ्फरपुर: ऑडोटोरियम में मंगलवार को हुई मेयर विरुद्ध स्थगित अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में पार्षदों की कम उपस्थिति इस बात की आशंका व्यक्त करती है कि इसमें खरीद-फरोख्त का खेल हुआ है. जिन 40 पार्षदों ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाये थे, उन्हें आज मत विभाजन में भाग लेना चाहिए था.

उक्त बातें डिप्टी मेयर सैयद माजिद हुसैन ने बैठक के बाद व इस्तीफा देने से पूर्व निगम में अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेसवार्ता में कही. उन्होंने आठ दिसंबर को पुन: इस बैठक को बुलाने का निर्देश जारी किया.


उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्षदों की कम उपस्थिति किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से इशारा करती है. जो किसी से छिपा नहीं है. पार्षदों को अपनी गरिमा बनाये रखने के लिए इस बैठक में भाग लेना चाहिए था. लेकिन पार्षद किंग मेकर के बचाव में गये, लेकिन उन्हें आनेवाले चुनाव में उन्हें किंग मेकर नहीं बचा पायेंगे. जनता उनका हिसाब करेगी. मैंने नगर निगम के एक्ट के तहत बैठक बुलायी थी. वहीं मेयर ने जो बैठक बुलायी है उसे मैं नियमानुसार अवैध मानता हूं. मेयर को मेरे ऊपर अविश्वास की बैठक बुलाने का अधिकार ही नहीं है. नगर निगम के निगम के लिए बनाये गये कानून से चलता है किसी के मनमानी से नहीं. मैंने जो प्रक्रिया अब तक की है, वह सभी नगर निगम के एक्ट के तहत की है. विपक्षी मत विभाजन से डरे हुए हैं.

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