मुजफ्फरपुर : दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते रहे एडीजे-12 शिव कुमार शुक्ला ने दोषी पाते हुए पारू थाना क्षेत्र के विशुनपुर जीवनरायण निवासी पति सुभास तिवारी, ससुर रामअवधेश तिवरी, सास गायत्री देवी को दस वर्ष का सश्रम करावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम करावास भुगतना होगा. पारू थाना क्षेत्र के विशुनपुर जीवनरायण में दहेजलोभी पति व ससुराल वालों ने रिंकू कुमारी को जलाकर मार डाला था. रिंकू के पिता वैशाली जिले के वैशाली निवासी मधूसूदन तिवरी के बयान पर पारू थाना में मामला दर्ज हुआ था. इसमें अपने दामाद सुभाष तिवारी, समधी रामअवधेश तिवारी, समधिन गायत्री देवी समेत अन्य को आरोपित बनाया था.