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साठ हजार गबन का मुकदमा दर्ज

मुजफ्फरपुर : ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जुरन छपड़ा के मनीष कुमार चौधरी पर साठ हजार गबन करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है. हथौड़ी थाना के कफेन गांव निवासी कैलाश प्रसाद ने लीची व्यवसायी मनीष कुमार चौधरी पर साठ हजार रुपये गबन करने का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस मामले की छानबीन […]

मुजफ्फरपुर : ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जुरन छपड़ा के मनीष कुमार चौधरी पर साठ हजार गबन करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है. हथौड़ी थाना के कफेन गांव निवासी कैलाश प्रसाद ने लीची व्यवसायी मनीष कुमार चौधरी पर साठ हजार रुपये गबन करने का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

लीची का फल खरीद नहीं चुकाया बकाया : हथौड़ी थाना के कफेन गांव निवासी कैलाश प्रसाद को लीची का बगीचा है. हर वर्ष की भांति पिछले वर्ष भी वे लीची के फल को बेचने की बात व्यापारियों से कर रहें थे. इसकी जानकारी ब्रह्मपुरा थाना के जुरन छपड़ा निवासी मनीष कुमार चौधरी को हुई. 11 अप्रैल 2015 को मनीष उनके जुरन छपड़ा रोड नंबर-दो स्थित आवास पर पहुंचा और बगीचे के लीची का फल खरीदने की इच्छा जाहिर की. कुल 2 लाख, 38 हजार में सौदा तय हुआ. मनीष ने 30 अप्रैल 2015 को 1 लाख, 78 हजार रुपये अग्रिम राशि देकर बगीचे से लीची फल को तुरवा लिया.
बकाया नहीं देने पर दर्ज करायी नालिसी : लीची का फल बगीचे से टूटने के बाद कैलाश प्रसाद अपनी बकायी राशि साठ हजार रुपये के लिए उससे कई बार तकादा किये. लेकिन उसने नहीं दिया. इसके बाद उन्होंने पांच अप्रैल 2016 को निबंधित डाक से उसके पते पर पत्र भेजा. लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. उसके बाद उन्होंने 11 मई 2016 को एसएसपी को पत्र देकर मामले में कार्रवाई का आग्रह किया था. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे 28 मई को न्यायालय में नालिसी दायर की थी. सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
लीची खरीदने के नाम पर व्यवसायी मनीष कुमार चौधरी ने की ठगी

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