नगर विकास एवं आवास विभाग का फैसला
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कनीय अभियंता से कराया काम तो अभियंता पर होगी कार्रवाई
नगर विकास एवं आवास विभाग का फैसला मुजफ्फरपुर : नगर निगम व नगर पंचायत से क्रियान्वित योजनाओं को अस्थायी या संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं के माध्यम से कराने पर संबंधित अभियंता पर विभागीय कार्रवाई होगी. इन योजनाओं को कनीय अभियंता के माध्यम से ही पूरा किया जा सकेगा. एक कनीय अभियंता दो या तीन […]
मुजफ्फरपुर : नगर निगम व नगर पंचायत से क्रियान्वित योजनाओं को अस्थायी या संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं के माध्यम से कराने पर संबंधित अभियंता पर विभागीय कार्रवाई होगी. इन योजनाओं को कनीय अभियंता के माध्यम से ही पूरा किया जा सकेगा. एक कनीय अभियंता दो या तीन योजनाओं का एक साथ क्रियान्वयन कर सकेंगे, लेकिन एक योजना के लिए दी गयी अग्रिम राशि का सामंजन होने के बाद ही दूसरे योजना के लिए राशि मुहैया करायी जायेगी.
इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त व नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेजा है. विभाग ने 20 नवंबर, 2014 को नगर निगम व नगर पंचायतों को यह अधिकार दिया था कि वे राज्य योजनाओं, चतुर्थ वित्त आयोग व 13 वें आयोग की राशि से साढ़े सात लाख रुपये तक की योजना का कार्यान्वयन टेंडर या विभागीय रूप से करा सकते हैं. इसके बाद से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि नगर निगम व नगर पंचायत अस्थायी अथवा संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है. यह विभाग के प्रावधानों के विपरीत है. प्रधान सचिव ने अब ऐसा मामला पाये जाने पर नगर आयुक्त व नगर पंचायत के कार्यपालक प्रभारी को जिम्मेदार मानने की बात भी कही है.
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