शहर के आसपास बन रहे कॉम्प्लेक्स का प्रशासन के पास िरकार्ड नहीं
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मुखिया के एनओसी पर बन रहे मल्टी काॅम्प्लेक्स
शहर के आसपास बन रहे कॉम्प्लेक्स का प्रशासन के पास िरकार्ड नहीं मुजफ्फरपुर : स्मार्ट सिटी में शामिल होने के लिए दस्तक दे रहे शहर के टाउनशिप मानक को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर के सटे इलाके (निगम क्षेत्र से बाहर) बन रहे […]
मुजफ्फरपुर : स्मार्ट सिटी में शामिल होने के लिए दस्तक दे रहे शहर के टाउनशिप मानक को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर के सटे इलाके (निगम क्षेत्र से बाहर) बन रहे बहुमंजिली इमारत का रिकार्ड प्रशासन के पास नहीं है. स्थिति यह है कि मुखिया के एनआेसी पर बहुमंजिली इमारत के निर्माण के लिए नक्शा बन जाता है. यही नहीं, इसी नक्शे व कागजात पर बैंक
से लोन भी मिल जाता है. खासतौर पर कॉमर्शियल मल्टी कॉम्प्लेक्स जो 15 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के हैं, इनका भी यही हाल है. इसकी मूल वजह
मुखिया के एनओसी
एमआरडीए
के पास शहर के बाहर के एरिया के निर्माण के लिए गाइडलाइन नहीं होना है. गाइडलाइन नहीं होने के कारण शहर के बाहर मनमाने तरीके से मल्टी स्टोरी का निर्माण चल रहा है. जबकि जो बिल्डिंग बायलॉज नगर क्षेत्र के लिए है, वही पंचायत क्षेत्र के लिए मान्य है. अगर प्रशासन समय रहते ऐसे निर्माण पर लगाम नहीं लगाता है, तो शहर विस्तारीकरण या स्मार्ट सिटी बनने में अवरोधक बन सकता है.
शहर के भौगौलिक स्थिति पर गौर करें तो पंचायत क्षेत्र होते हुए भी शहर बन चुके जीरोमाइल, भगवानपुर, बैरिया व शेरपुर समेत आसपास के अन्य इलाकों में कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स, अस्पताल व शिक्षण संस्थान के लिए बहुमंजिली इमारत का निर्माण तेजी से हो रहा है. जानकारों के मुताबिक इन इलाकों में कई ऐसे बिल्डर काम कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है. ऐसे बिल्डर बड़े-बड़े भवन का निर्माण करा रहे हैं.
गाइडलाइन नहीं होने से हो रहा ऐसा
शहर के विस्तारीकरण होने पर इस तरह के अमानक निर्माण से काफी परेशानी होगी. विकास सही तरीके से नहीं हो पायेगा. टाउनशिप की प्लानिंग में अवरोध आयेगा. इस पर ध्यान देने की जरूरत है.
रवीश चंद्र वर्मा, सिटी मैनेजर
इन मानकों का होना चाहिए अनुपालन . 11 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण के लिए मानक तय किये गये हैं. इसका हर हाल में पालन करना है. नियम का उल्लंघन कर बनी इमारत गैर कानूनी है. बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बहुमंजिली इमारत के निर्माण से पूर्व किसी रीजनल ऑथोरिटी से एनओसी, रजिस्टर्ड बिल्डर, भूकंपरोधी प्रमाणपत्र, पार्किंग, लिफ्ट लोकेशन, फायर, भवन के एरिया के मुताबिक बेसमेंट, कॉम्प्लेक्स से हाइटेंशन तार की दूरी का मानक तय किया गया है.
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