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अघोषित आय का 30 सितंबर तक दें ब्योरा

मुजफ्फरपुर: टैक्स चोरी पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इनकम डीक्लयेरेशन स्कीम (आइडीएस) 2016 की शुरुआत की गयी है. उक्त बातें आयकर विभाग के बिहार-झारखंड के आयुक्त (टीडीएस) सह मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के आयुक्त संजय शिवम ने बुधवार को नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आइडीएस पर जागरुकता कार्यक्रम के दौरान […]

मुजफ्फरपुर: टैक्स चोरी पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इनकम डीक्लयेरेशन स्कीम (आइडीएस) 2016 की शुरुआत की गयी है. उक्त बातें आयकर विभाग के बिहार-झारखंड के आयुक्त (टीडीएस) सह मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के आयुक्त संजय शिवम ने बुधवार को नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आइडीएस पर जागरुकता कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य इनकम को सार्वजनिक करना है. अघोषित आय व संपत्ति को सार्वजनिक नहीं करने के मामले में सबसे अधिक कारोबारी लोग हैं.
ऐसे में विभाग सभी सीए व वकील से अपील करता है कि वह क्लाइंट को इस बारे में जानकारी दे. वर्तमान में जो टैक्स आप देंगे, आनेवाले दो तीन सालों में उसकी भरपाई हो जायेगी. कहा, अघोषित आय व संपत्ति का ब्योरा आयकर विभाग को 1 जून से 30 सितंबर तक दे. साथ ही उसका 45 प्रतिशत टैक्स 30 सितंबर तक आयकर विभाग में जमा करा दे.

ऐसा नहीं करनेवाले के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इस मौके पर आयकर अधिकारी पवन कुमार, चैंबर अध्यक्ष मोतीलाल छापड़िया, आयकर उपसमिति सभापति राजकुमार केडिया, महामंत्री अनूप कुमार ककरानिया, रमेश चंद्र टिकमानी, प्रेस प्रवक्ता सज्जन शर्मा, डॉ राजीव भूषण, डॉ उपेंद्र प्रसाद, अंबिका ढंढारिया, राजीव केजरीवाल, राजेश सर्राफ सहित विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि, सीए व अधिवक्ता मौजूद थे.

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