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हत्या के मामले में उम्रकैद

मुजफ्फरपुर. हत्या मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-13 सुनील कुमार सिन्हा ने मनियारी थाना क्षेत्र के अागा नगर निवासी कुमाेद कुमार को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार अर्थदंड का आदेश दिया है. मनियारी थाना क्षेत्र के आगा नगर निवासी रंजीत ठाकुर की हत्या उसके ननिहाल […]

मुजफ्फरपुर. हत्या मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-13 सुनील कुमार सिन्हा ने मनियारी थाना क्षेत्र के अागा नगर निवासी कुमाेद कुमार को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार अर्थदंड का आदेश दिया है.

मनियारी थाना क्षेत्र के आगा नगर निवासी रंजीत ठाकुर की हत्या उसके ननिहाल कांटी थाना क्षेत्र के कपलपुरा में गला रेतकर निर्ममता से कर दी गई थी. अगले दिन उसका शव कांटी के ही हिमालय होटल के पीछे रेलवे लाइन से बरामद हुआ था. जिसके बाद मृतक के भाई रंजन कुमार के बयान पर कांटी थाना में मामला दर्ज कराया था.

रंजन कुमार ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि 11 अप्रैल, 2004 को कुछ लोगों ने बताया गया कि तुम्हारे भाई का शव हिमालय होटल के पीछे रेलवे लाइन पर पड़ा है. अभियोजन की ओर से एपीपी डॉ संगीता शाही ने न्यायालय से कहा कि यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला है. अभियुक्त को फांसी होनी चाहिए. बहस के दौरान एपी सुनील कुमार पांडेय व अधिवक्ता अमृता कुमारी मौजूद थी.

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