मुजफ्फरपुर : दो कर्मचारियों के अपहरण व फिरौती वसूलने के मामले में शातिर संतोष झा के सहयोगी मुकेश पाठक की पत्नी पूजा पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. एडीजे-तीन वेद प्रकाश सिंह की कोर्ट ने यह सजा सुनायी है. इसके साथ उस पर 20 हजार का जुर्माना भी किया गया है. ये राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा. इस मामले में दोषी दो अन्य अभियुक्त फरार चल रहे हैं. इस वजह से उनकी सजा पर सुनवाई नहीं हुई. बोचहां थाना क्षेत्र से 16 जुलाई 2013 को मैग्मा फाइनेंस लिमिटेड
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अपहरण में पूजा पाठक को उम्रकैद
मुजफ्फरपुर : दो कर्मचारियों के अपहरण व फिरौती वसूलने के मामले में शातिर संतोष झा के सहयोगी मुकेश पाठक की पत्नी पूजा पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. एडीजे-तीन वेद प्रकाश सिंह की कोर्ट ने यह सजा सुनायी है. इसके साथ उस पर 20 हजार का जुर्माना भी किया गया है. ये […]
अपहरण में पूजा
के कर्मचारी नीरज कुमार का अपहरण हुआ था. वो हथौड़ी थाना क्षेत्र के अम्मा का रहनेवाला था. फिरौती वसूलने के बाद नीरज को कांटी थाना क्षेत्र के नरियार पटेल टोला में मुक्त कर दिया गया था. नीरज कुमार के बयान पर अज्ञात पांच अपराधियों के खिलाफ बोचहां थाने में मामला दर्ज हुआ था.
नीरज ने पुलिस को जो बयान दिया था, उसके मुताबिक 16 जुलाई को कटरा थाना क्षेत्र के सोनपुर के दिलीप सिंह व बसघट्टा के गोपाल सिंह से कलेक्शन कर लौट रहा था. उसके पास 16,823 रुपये थे. बोचहां थाना क्षेत्र के मुरादपुर पुल से 200 गज पूरब एनएच-57 पर ढाई बजे पहुंचा. उसी समय पीछे से सफेद स्कॉर्पियो, जो बिना नंबर प्लेट की थी, आयी और मेरे मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रोक दिया. रुकते ही मुझे जबरन गाड़ी में बैठा लिया गया.
इसके बाद स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति उतरा, जो हमारी बाइक लेकर चलने लगा. स्कॉर्पियो पर पहले से आगे वाली सीट पर जींस पैंट व शर्ट पहने एक लड़की बैठी थी. मुरादपुर में जहां मुझे बैठाया उससे पूर्व एक आदमी को अपहरण कर गाड़ी में बैठाये हुए थे. उसको भी पैसा के लिए परेशान किया जा रहा था. उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसको एतवारपुर में जबरन गाड़ी में बैठाया है. उसका नाम संतोष कुमार था. बयान में उसने आगे कहा कि हम लोगों को गाड़ी से मोतीपुर से पहले गंडक नदी के किनारे ले जाया गया. वहां पर मेरे पास जो पैसा था, वो ले लिया गया. और कहा कि अपने जान की कीमत बताओ,
पैसा मंगवाओ. नहीं तो हत्या कर दी जायेगी. हमेशा जबरन फोन करने को कहा गया. इस पर मैंने अपने चाचा मुकेश कुमार को फोन किया और उन लोगों के सामने पैसा मंगवाया. चाचा इस संबंध में जब पूछे, तो डर की वजह से कुछ नहीं बताया. केवल पैसा लाने के लिए कहा. फिर 30 मिनट बाद चाचा को फोन किया. कांटी के छिन मस्तिष्का मंदिर के पास बुलाया, जहां चाचा पैसे लेकर आये. मुझको लेकर गाड़ी पहुंची. गाड़ी का शीशा आधा खुला था. चाचा ने 50 हजार रुपये उसमें डाल दिये. रुपये लेने के बाद गाड़ी आगे बढ़ गयी. इसके बाद हमें नरियार पटेल टोला में उतार दिया गया, जहां पर मेरी बाइक लेकर वही व्यक्ति खड़ा था, जो अपहरण के समय मेरी बाइक लेकर आया था. गाड़ी में जो युवती बैठी थी,
वो अपने साथियों को कैलाश व अरुण कुमार के नाम से बुला रही थी. इसके बाद पुलिस के दबाव पर संतोष कुमार को मीनापुर थाना क्षेत्र से मुक्त कर दिया. संतोष कुमार से भी 50 हजार की मांग की गयी थी. संतोष ने अपने बहनोई को फोन किया, जहां बहनोई के भाई अमोद अपने साथ चौकीदार को लेकर पहुंचा था, जहां अपराधियों ने बात बिगड़ते देख गोली चला दी, जो गोली चौकीदार को लगी. चौकीदार घायल हो गया. अमोद को भी गाड़ी पर बैठाकर चल दिया.
इसके बाद तरियानी पुलिस ने पीछा करते हुए पूजा कुमारी, कैलाश कुमार व पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना क्षेत्र के मिमलपुर निवासी राजेश कुमार को गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया. इन लोगों के पास से एटीएम कार्ड, नगद व मीनापुर थाना क्षेत्र से पूर्व में लूटी गयी स्कॉर्पियो मिली. बोचहां पुलिस ने पूजा कुमारी,
कैलाश कुमार व राजेश कुमार यादव के खिलाफ 22 जनवरी 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया, लेकिन इस मामले में जमानत पर चल रहे कैलाश कुमार, राजेश कुमार यादव आरोप गठन के बाद फरार हो गये. वहीं पूजा कुमारी के विरुद्ध ट्रायल सेफरेट पर मामले की सुनवाई की गयी. इसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
16 जुलाई 2013 को दिया था घटना को अंजाम
कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद पूजा पाठक को जेल ले जाती पुिलस.
दो कर्मचारियों का किया गया था अपहरण
एक कर्मचारी के परिजनों से लिये थे 50 हजार
उसी दिन पूजा व दो अन्य हुए थे गिरफ्तार
तरियानी पुलिस ने किया था गिरफ्तार
मुकेश पाठक की पत्नी है पूजा पाठक
एडीजे-तीन की कोर्ट ने सुनायी सजा
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