कोर्ट में पेश नहीं हुए पूर्व सांसद शहाबुद्दीन
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सीवान जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण, 9 को पेशी
कोर्ट में पेश नहीं हुए पूर्व सांसद शहाबुद्दीन मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की लॉ परीक्षा प्रकरण में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन शुक्रवार को न्यायालय में पेश नहीं हुए. इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीजेएम पूर्वी अनुपमा कुमारी ने जेल अधीक्षक सीवान से जेल आइजी के माध्यम से जवाब-तलब किया है. एसडीजेएम पूर्वी ने […]
मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की लॉ परीक्षा प्रकरण में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन शुक्रवार को न्यायालय में पेश नहीं हुए. इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीजेएम पूर्वी अनुपमा कुमारी ने जेल अधीक्षक सीवान से जेल आइजी के माध्यम से जवाब-तलब किया है. एसडीजेएम पूर्वी ने अपने आदेश में कहा है कि आज पूर्व सांसद को पेश करना था, न ही पेश किए, न ही न्यायालय को सूचना दिया कि पेश नहीं करने का कारण क्या है. उन्होंने 9 जून को पूर्व सांसद को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है.
शुक्रवार को लॉ परीक्षा मामले में एसडीजेएम पूर्वी की अदालत में सुनवाई की तिथि निर्धारित थी, जहां पूर्व सांसद को सीवान जेल से पेश किया जाना था. लोक अभियोजक अशोक कुमार ने बताया कि लॉ परीक्षा फरजीवाड़ा मामले में सीवान जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पेशी होनी थी. लेकिन जेल आइजी व जेल अधीक्षक सीवान पूर्व सांसद का स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए न्यायालय में पेश नहीं कर रहे हैं.
पूर्व सांसद पर वर्ष 2005 में लॉ की द्वितीय खंड की परीक्षा में अपने बदले फरजी परीक्षार्थी को बैठाने का आरोप है. आरडीएस कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर पूर्व सांसद के परीक्षा में शामिल होने की संभावना थी. वह आपराधिक मामलों में पुलिस का दबाव बढ़ने पर फरार चल रहे थे. छानबीन में मामला सामने आया कि मो फिरो नामक युवक ने शहाबुद्दीन की जगह परीक्षा दी. काजी मुहम्मदपुर थाना में एक अक्तूबर 2005 को मामला दर्ज किया गया था. तत्कालीन थानाध्यक्ष ने शहाबुद्दीन, लॉ कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य जयंत कुमार, आरडीएस कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य तौहीद आलम समेत 17 लोगों को अभियुक्त बनाया.
लॉ परीक्षा मामला
एसडीजेएम पूर्वी ने 9 जून को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया
जेल अधीक्षक से पूछा- क्या वजह है कि न पेश किया, न कारण बताया
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