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बीएड प्रवेश प्रक्रिया पर विवि ने लगायी रोक
निजी कॉलेजों में शनिवार से शुरू था ऑनलाइन आवेदन कोर्ट के आदेश के बाद विवि ने फिलहाल बीएड की ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगा दी है. कोर्ट से कॉपी मिलने के बाद ही दोबारा आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि ने बीएड प्रवेश प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक […]
निजी कॉलेजों में शनिवार से शुरू था ऑनलाइन आवेदन
कोर्ट के आदेश के बाद विवि ने फिलहाल बीएड की ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगा दी है. कोर्ट से कॉपी मिलने के बाद ही दोबारा आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि ने बीएड प्रवेश प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. निजी कॉलेजों में शनिवार से आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गयी थी.
विवि ने यह फैसला कोर्ट के आदेश पर लिया है. प्रवेश प्रक्रिया सहित अन्य मामलों पर विवि ने अबतक कोई फैसला नहीं लिया है. कोर्ट के आदेश की काॅपी मिलने के बाद विवि नये सिरे से अपना फैसला करेगी.
बीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू होनी थी, लेकिन शुक्रवार की शाम कोर्ट ने एडमिशन के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला कॉलेजों के पक्ष में लिया है.
इसकी जानकारी जैसे ही विवि को हुई, वैसे ही विवि ने आॅनलाइन आवेदन पर रोक लगा दी. शनिवार को छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन भी शुरू भी कर दिये थे. विवि से संबद्ध 33 कॉलेजों में इस साल बीएड में एडमिशन के लिए आॅनलाइन आवेदन करना था. इसके लिए विवि ने पिछले सप्ताह आदेश जारी किया था. विवि प्रॉक्टर डॉ सतीश कुमार राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बीएड के आवेदन सहित अन्य प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है.
जबतक कोर्ट की कॉपी नहीं मिल जाती, तबतक विवि कोई फैसला नहीं करेगा. कोर्ट के आदेश का पालन किया जायेगा.
24 जून को होगी अगली सुनवाई
पटना : पटना उच्च न्यायलय ने प्राइवेट बीएड कालेजों को नामांकन के मामले में कोई राहत नहीं दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में हुई सुनवाई में इतना राहत दिया कि जिन छात्रों का नामांकन निजी बीएड कालेजों में लिया जा चुका है. उनका नामांकन रद्द नहीं किया जायेगा. फिलहाल यह अंतरिम आदेश है. 24 जून को फिर सुनवाई होगी.
उस समय कोर्ट के फैसले से लिये गये नामांकन पर भी असर पड़ेगा. निजी बीएड कालेज की ओर से याचिका दायर की गयी थी. याचिका में बीएड कक्षा में नामांकन को लेकर हाल ही में जारी किये गये राजभवन के पत्र को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की गुहार लगायी गयी थी. याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर बीएड कक्षा में नामांकन लेने का निजी कालेजों को अधिकार है. हालांकि कोर्ट ने तत्काल किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी. अब 24 जून को होने वाली सुनवाई में इस मामले में सुनवाई होगी.
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