सुनवाई की अगली तारीख 27 मई को निर्धारित की गयी है. सुनवाई की तिथि पूर्व से निर्धारित थी. सीबीआइ की ओर से जांचकर्ता व अधिकारी उपस्थित नहीं हुए. नवरुणा की मां मैत्री चक्रवर्ती की ओर अधिवक्ता रंजीत कुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर कोर्ट से कहा कि सीबीआइ मामले की जांच में शिथिलता बरत रही है.
न्यायालय ने अधिवक्ता की बातों को सुनने के बाद सीबीआइ एसपी के माध्यम से अनुसंधानक से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है. पूर्व में सीबीआइ के तत्कालीन विशेष न्यायिक दंडाधिकारी जावेद आलम की फटकार के बाद सीबीआइ ने मामले से संबंधित प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय ने प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के बाद असंतुष्ट होकर दोबारा प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का आदेश देते हुए अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा भी पूछा था.