पड़ाव पोखर के दो मोबाइल टावर सील फोटो भी है- हाइकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने की कार्रवाई – आइडिया व जीटीएल कंपनी का है मोबाइल टावरसंवाददाता 4 मुजफ्फरपुर वार्ड 34 के पड़ाव पोखर लेन नंबर 3ए में लगे आइडिया व जीटीएल कंपनी के दो अलग-अलग माेबाइल टावरों को नगर निगम ने शुक्रवार को सील कर दिया है. निगम ने यह कार्रवाई पटना हाइकोर्ट के आदेश पर की है. वर्ष 2014 में हाइकोर्ट में राधाकृष्ण सिंह ने एक रिट याचिका दायर की थी. इसमें मोबाइल टावर खड़ा करने को लेकर जो एक्ट बनाया गया है, इन दोनों टावर के निर्माण में एक्ट का पालन नहीं होने की बात कही थी. भू-स्वामी महेंद्र गुप्ता ने नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण भी नहीं लिया था. इसके बाद हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चार अप्रैल को टावर को सील करने का आदेश नगर निगम को दिया था. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रभारी नगर आयुक्त ने शुक्रवार को टावर सील करने का आदेश जारी किया. जलकार्य अधीक्षक उदय शंकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में शाम को टैक्स दारोगा नूर आलम व उमेश गुप्ता, विधि प्रभारी ललन कुमार, आलोक कुमार वर्मा ने काजीमोहम्मदपुर पुलिस के साथ जाकर दोनों टावरों को सील कर दिया. ::: बॉक्स :::228 टावर पर नगर निगम के निशाने पर शहर में लगे विभिन्न कंपनियों के 228 मोबाइल टावर नगर निगम के निशाने पर हैं. इन मोबाइल कंपनियों के यहां नगर निगम का करीब पांच करोड़ रुपये बतौर टैक्स बकाया है. इसमें 80 प्रतिशत टावर नगर निगम से बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये खड़े किये गये हैं. इसको लेकर पटना हाइकोर्ट में कई मामले चल रहे हैं. मोबाइल टावर शाखा प्रभारी व टैक्स दारोगा नूर आलम ने बताया कि बारी-बारी से अब इन सभी टावरों को सील करने की कार्रवाई होगी. इसके लिए फिलहाल जिनके भूमि व मकान पर टावर लगे हैं, उन सभी भू स्वामियों को नोटिस किया गया है. साथ ही मोबाइल कंपनियों को भी नोटिस भेजा जा चुका है. अप्रैल तक अगर मोबाइल कंपनियां बकाया राशि जमा नहीं करतीं व लाइसेंस रीन्यूअल नहीं कराती हैं तो टावरों को सील कर दिया जायेगा.
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पड़ाव पोखर के दो मोबाइल टावर सील
पड़ाव पोखर के दो मोबाइल टावर सील फोटो भी है- हाइकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने की कार्रवाई – आइडिया व जीटीएल कंपनी का है मोबाइल टावरसंवाददाता 4 मुजफ्फरपुर वार्ड 34 के पड़ाव पोखर लेन नंबर 3ए में लगे आइडिया व जीटीएल कंपनी के दो अलग-अलग माेबाइल टावरों को नगर निगम ने शुक्रवार को […]
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