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भागलपुर के अभिजीत को फांसी की सजा

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के चर्चित खबड़ा हत्याकांड में एडीजे सप्तम की अदालत ने एक दोषी को फांसी और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने अपने फैसले में दोषी की मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाये रखने का आदेश दिया है. तीन जुलाई, 2010 की रात खबड़ा में […]

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के चर्चित खबड़ा हत्याकांड में एडीजे सप्तम की अदालत ने एक दोषी को फांसी और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने अपने फैसले में दोषी की मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाये रखने का आदेश दिया है. तीन जुलाई, 2010 की रात खबड़ा में विवि अभियंत्रण शाखा के कर्मचारी कुमार परिवेश, उनकी पत्नी, बेटे और वृद्धा मां समेत समेत छह लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.

सजा पानेवाला भागलपुर जिले के बिहपुर का रहनेवाला अभिजीत कुमार उर्फ अष्टम है. इस मामले में जमानत पर न्यायिक हिरासत से रिहा हुए दो आरोपित फरार चल रहे हैं. कोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ अलग से ट्रायल चलाने का फैसला लिया है. कोर्ट ने पुलिस को फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है. फरार रणधीर व धीरज सिंह सगे भाई हैं. वह पटना के बाढ़ के रहनेवाले हैं. अपराधियों ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कर्मी व प्रोफेसर के इकलौते बेटे कुमार परिवेश, बेटे, बेटी, परिवेश की मां और घर के नौकर और बढ़ई की हत्या कर दी थी.

अपराधियों ने घर में काम कर रहे बढ़ई मिस्त्री व नौकर को भी मारी थी गाेली
कोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ अलग से ट्रायल चलाने का दिया आदेश

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