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क्यों न निर्माण ध्वस्त कर की जाए कानूनी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर : नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज स्थित विशाल सिनेमा कैंपस में बन रहे मॉल को नगर निगम ने अवैध करार दिया है. नगर निगम ने इसके निर्माण पर रोक लगा दी है. साथ ही कहा है कि इस भवन के निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (एमआरडीए) नगर निगम से नक्शा स्वीकृत नहीं […]

मुजफ्फरपुर : नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज स्थित विशाल सिनेमा कैंपस में बन रहे मॉल को नगर निगम ने अवैध करार दिया है. नगर निगम ने इसके निर्माण पर रोक लगा दी है. साथ ही कहा है कि इस भवन के निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (एमआरडीए) नगर निगम से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया.
यह मकान अवैध रूप से बनाया जा रहा है. निगम ने बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 की धाराओं के अंतर्गत यह कार्रवाई की है. नोटिस जारी करते हुए निगम ने कहा, इस भवन का निर्माण बिल्डिंग बाइ लॉज के प्रावधानों के विपरीत हो रहा है.

निगम ने वार्ड संख्या -11 सरैयागंज निवासी विश्वनाथ प्रसाद से नगर निगम में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. अनधिकृत भवन निर्माण के संबंध में विश्वनाथ प्रसाद को कागज लेकर पेश होने का आदेश दिया. जानकारी हो कि नगर आयुक्त से सरैयागंज निवासी राकेश कुमार ने मंदिर की जमीन में मॉल बनाने और आवासीय परिसर के निर्माण के संबंध में शिकायत की थी. जिसमें थाना नंबर 406, खाता नंबर 224 की जमी न पर होल्डिंग संख्या 259 व 260 पर निर्माण होने की जानकारी दी थी. इसके बाद निगम ने यह कार्रवाई की है.

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