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16 जनवरी को एनआइए ने दिया था आग्रह पत्र

मुजफ्फरपुर: नोट तस्कर अफरोज अंसारी उर्फ सलीम को एनआइए की टीम अपने साथ पटना ले जाने के लिए 16 जनवरी को न्यायालय में आग्रह पत्र दिया था. जांच एजेंसी द्वारा अर्जी दिये जाने के कारण कोर्ट ने एनआइए के पत्र पर मंजूरी नहीं दी. इसके बाद एनआइए को पटना विशेष न्यायालय से अफरोज अंसारी को […]

मुजफ्फरपुर: नोट तस्कर अफरोज अंसारी उर्फ सलीम को एनआइए की टीम अपने साथ पटना ले जाने के लिए 16 जनवरी को न्यायालय में आग्रह पत्र दिया था. जांच एजेंसी द्वारा अर्जी दिये जाने के कारण कोर्ट ने एनआइए के पत्र पर मंजूरी नहीं दी. इसके बाद एनआइए को पटना विशेष न्यायालय से अफरोज अंसारी को पटना ले जाने के लिये प्रोडक्शन वारंट लेना पड़ा.

इसके बाद गुरुवार को प्राड्क्शन वारंट पर न्यायालय में पेश कर अफरोज को पटना लेकर चली गयी. जेल सूत्रों की माने तो एनआइए ने अफरोज के संबंध में नौ जनवरी को शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के अधीक्षक ई जितेंद्र कुमार को पत्र भेजा था. इसमें अफरोज के बारे में जानकारी मांगी थी.

इसके बाद सामान्य कैदी के तरह रह रहे अफरोज पर जेल में नजर रखी जाने लगी. केंद्रीय जेल अधीक्षक ने आनन फानन में सामान्य वार्ड से अफरोज को उठा कर टी सेल में शिफ्ट कर दिया. उसकी मुलाकाती पर तत्काल रोक लगा दी गयी व उस पर नजर रखने के लिये वीडियोग्राफी तक करायी जाने लगी.

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