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शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष का सश्रम कारावास

शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष का सश्रम कारावासउच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ स्पीडी ट्रायल मुजफ्फरपुर. शस्त्र अधिनियम में दोषी पाते हुए न्यायिक दंडाधिकारी एसके त्रिपाठी ने गायघाट थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी पंकज उर्फ पुतिल सिंह को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. बता दें कि […]

शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष का सश्रम कारावासउच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ स्पीडी ट्रायल मुजफ्फरपुर. शस्त्र अधिनियम में दोषी पाते हुए न्यायिक दंडाधिकारी एसके त्रिपाठी ने गायघाट थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी पंकज उर्फ पुतिल सिंह को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. बता दें कि बोचहां थानाध्यक्ष ने पंकज को 27 जून 2014 को वाहन चेकिंग के दौरान लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध बोचहां थाना कांड संख्या 209/14 दर्ज किया था. कांड के सूचक थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने अपने बयान में कहा था कि गुप्ता सूचना के आधार पर उनसर चौक गली स्थान के पास घड़बाड़ा जाने वाले रोड में कुछ अपराधी किस्म के लोग घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे है. इस पर छापेमारी की गई तो एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक भागने लगा. पीछा किया गया तो वह मोटरसाइिकल से गिर गया. इस पर जब गिरे हुए व्यक्ति की तलाशी ली गई, तो उसके पास से पिस्टल मिला. इस पर जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम पंकज उर्फ पुतिल सिंह निवासी गायघाट गौसनगर बताया. उच्च न्यायालय ने आरोपी पंकज की जमानत याचिका खारिज करते हुए स्पीडी ट्रायल चलाने का आदेश निचली अदालत को दिया था. लगभग वह डेढ़ वर्षाें से जेल में बंद था.

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