मुजफ्फरपुर: माड़ीपुर ओवरब्रिज हादसे में अज्ञात के खिलाफ जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. हादसे में जख्मी ऑटो चालक सुनील कुमार वर्मा के फर्द बयान पर कांड संख्या 91/13 दर्ज की गयी है. जीआरपी थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने आइपीसी की धारा 287,279,337,338,427,119,34 व 175 रेलवे एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इस पूरे मामले की अनुसंधान खुद थानाध्यक्ष कर रहे है. सुनील ने बयान दिया है कि वह सदर थाना क्षेत्र के डुमरी गोबरसही का रहने वाला है.
बुधवार की दोपहर पौने एक बजे के करीब ऑटो (बीआर06जे-7416)भगवानपुर से लेकर कंपनीबाग जा रहे थे. इसी बीच गाड़ी लेकर ऑटो ओवरब्रिज पर पहुंचा. अचानक जोर से आवाज के साथ पुल धंसने लगा. इसी क्रम में मैं ऑटो से फेंका कर रेलवे लाइन के पास गिर कर गंभीर रुप से जख्मी हो गया. मेरे साथ कई अन्य सारे लोग भी जख्मी हो गये. उस समय स्थानीय लोग व अन्य अधिकारी पहुंच कर लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराये. मेरा ऑटो उसी पुल के नीचे धंसने के दौरान ढ़ंक गया है. मेरा दावा है कि रेलवे के परिचालन व रख-रखाव में रेल विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारियों के उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण यह घटना घटी है.
10 किमी की रफ्तार से थी मालगाड़ी: घटना के समय मालगाड़ी की रफ्तार 10 किमी थी. लाइन नंबर से 8 से उसे सिगनल दिया गया था. उस समय एएसएम अखिलेश कुमार ड्यूटी पर तैनात थे. मालगाड़ी लाइन क्लियर व सिगनल के बाद कपरपुरा के लिए 1.25 बजे प्रस्थान की थी.