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श्रम विभाग ने मजदूरों को बताया उनका अधिकार

श्रम विभाग ने मजदूरों को बताया उनका अधिकार फोटो दीपक- श्रम कल्याण दिवस पर कार्यशाला का आयोजन- कोटि व योग्यता के अनुसार अलग-अलग मजदूरी निर्धारितसंवाददाता, मुजफ्फरपुर श्रम कल्याण दिवस पर श्रम विभाग की ओर से गुरुवार को गन्नीपुर स्थित कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया. उद‍्घाटन करते हुए श्रम अधीक्षक कौशल किशोर रश्मि ने […]

श्रम विभाग ने मजदूरों को बताया उनका अधिकार फोटो दीपक- श्रम कल्याण दिवस पर कार्यशाला का आयोजन- कोटि व योग्यता के अनुसार अलग-अलग मजदूरी निर्धारितसंवाददाता, मुजफ्फरपुर श्रम कल्याण दिवस पर श्रम विभाग की ओर से गुरुवार को गन्नीपुर स्थित कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया. उद‍्घाटन करते हुए श्रम अधीक्षक कौशल किशोर रश्मि ने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम, बंधुआ मजदूर अधिनियम, अंतरर्राज्जीय प्रवासी मजदूर अधिनियम, बाल मजदूर अधिनियम सहित तमाम मजदूर अधिनियम के बारे में बताया. साथ ही मजदूरों को एक अक्तूबर 2015 से लागू अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम मजदूरी, लेट पेमेंट के बारे में जानकारी दी गयी. इसमें कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल, अति कुशल, पर्यवेक्षीय कामगारों को कोटि के हिसाब से अलग-अलग मजदूरी निर्धारित है. कृषि क्षेत्र, घरेलू कामगार इन सभी के लिए मजदूरी के साथ अलग से महंगाई भत्ता का प्रावधान है. इसके साथ ही सभी मजदूरों को नये न्यूनतम मजदूरी दर संबंधित पंपलेट दिया गया. साथ ही मजदूरों से कहा गया कि वे बाल श्रम पर रोक लगाये. अगर उनके आस-पास बाल श्रम हो रहा है, तो इसकी सूचना प्रखंड स्थित पदाधिकारी को दें. कार्यक्रम का संचालन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रंजीत कुमार मिश्रा ने किया. कार्यक्रम में मजदूर यूनियन के सिंदेश्वर सहनी, हबीब अंसारी सहित विभाग के सतीश कुमार, विष्णुकांत झा, सीता राम राय, शकीलुर रहमान, जफरूल हसन सहित दर्जनों की संख्या में मजदूर उपस्थित थे.

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