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बूथ की दूरी दो किमी से अधिक न हो

बूथ की दूरी दो किमी से अधिक न होपंचायत चुनाव – राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बूथ के संबंध में जारी किये निर्देश – सूची के अंतिम प्रकाशन से पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी- मतदान केंद्र के सूची की बिक्री मतदाता सूची के बिक्री दर पर होगीसंवाददाता, मुजफ्फरपुर 2016 में होने वाले […]

बूथ की दूरी दो किमी से अधिक न होपंचायत चुनाव – राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बूथ के संबंध में जारी किये निर्देश – सूची के अंतिम प्रकाशन से पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी- मतदान केंद्र के सूची की बिक्री मतदाता सूची के बिक्री दर पर होगीसंवाददाता, मुजफ्फरपुर 2016 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गयी है. मतदान केंद्रों के स्थापना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को दिशा-निर्देश जारी किया है. जिसमें बताया है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 26 व 27 में मतदान केंद्र की व्यवस्था संबंधित प्रावधान है. इसके तहत मतदान केंद्र का चयन करना है. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतदान केंद्र की स्थापना होगी. एेसे में एक केंद्र से उतने ही मतदाताओं को जोड़ा जाये मतदान निर्धारित समय सुबह सात से शाम पांच बजे तक हो सके. 700 से वोटरों पर बनेगा सहायक मतदान केंद्रजिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 700 से अधिक (701-1000) होगी, वहां सहायक मतदान केंद्र बनेगा. लेकिन डीएम स्वयं संतुष्ट होने के बाद अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापना का निर्णय लेंगे. अगर उसी भवन में जगह नहीं होगी तो सार्वजनिक भवन में केंद्र बनेगा. इसके लिए डीएम आयोग से विशिष्ट आदेश लेंगे. मतदान केंद्र की स्थापना व उसकी सूची को अंतिम रूप देने में किसी स्तर पर सुझाव व परामर्श का प्रावधान नहीं है. लेकिन शांतिपूर्ण चुनाव हो ऐसे में डीएम अगर आवश्यक समझे तो वह अपने विवेक के अनुसार जिला, अनुमंडल, प्रखंड व ग्राम स्तर पर नि:स्वार्थ व्यक्ति जो सभी वर्गो का सही प्रतिनिधित्व कर सके उससे परामर्श ले सकते हैं. मतदान केंद्र चयन संबंधी दिश-निर्देश- एक मतदान केंद्र के लिए तीस वर्ग मीटर क्षेत्रफल होना चाहिए.- सरकारी / अर्द्धसरकारी भवनों में बने मतदान केंद्र.- वर्तमान मुखिया के घर से सौ मीटर के अंदर नहीं होगा मतदान केंद्र.- अनुसूचित जाति / जनजाति व कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए केंद्र ऐसा जगह बनाया जाये, ताकि वे निर्भिक होकर मतदान कर सके.- एक भवन में अधिकतम चार मतदान केंद्र स्थापित हो सकते हैं. – प्रारूप प्रकाशन का व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जाये.- दावा आपत्ति का निष्पादन डीएम द्वारा प्राधिकृत वरीय पदाधिकारी करेंगे.मतदान केंद्रों की सूची की तैयारी का समय- मतदान केंद्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन व दावा-आपत्तियों की प्राप्ति : 27 जनवरी से 5 फरवरी 2016 तक.- आपत्तियों का निष्पादन : 27 जनवरी से 8 फरवरी 2016 तक.- मतदान केंद्रों की सूची पर आयोग का अनुमोदन : 9 फरवरी से 20 फरवरी 2016 तक.- आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन : 22 फरवरी 2016 को.- मतदान केंद्रों की सूची का मुद्रण : 24 फरवरी 2016 को.

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