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ढाई साल में भी नहीं दी हाट व घाट बंदोबस्ती की सूचना

ढाई साल में भी नहीं दी हाट व घाट बंदोबस्ती की सूचना -राज्य सूचना आयोग ने डीएम कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी को दी चेतावनी संवाददाता, मुजफ्फरपुरहाट व घाट बंदोबस्ती के संबंध में दो बिंदुओं पर मांगी गई सूचना देने में ढाई साल से हीला-हवाली करने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने डीएम कार्यालय […]

ढाई साल में भी नहीं दी हाट व घाट बंदोबस्ती की सूचना -राज्य सूचना आयोग ने डीएम कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी को दी चेतावनी संवाददाता, मुजफ्फरपुरहाट व घाट बंदोबस्ती के संबंध में दो बिंदुओं पर मांगी गई सूचना देने में ढाई साल से हीला-हवाली करने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने डीएम कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी को चेतावनी दी है. आयोग ने कहा है कि लोक सूचना पदाधिकारी यह स्पष्ट करें कि धारा-7(1) के अनुसार आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण क्यों ने उनके विरूद्ध धारा-20(1) की कार्रवाई प्रारंभ की जाय. यह स्पष्टीकरण अगली सुनवाई की तिथि 20.4.2015 से पहले मांगा गया है. साथ ही सुनवाई से पहले आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है. मुशहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ निवासी शकीन्द्र कुमार ने हॉट बाजार व घाट के बंदोबस्त में अनियमितता की आशंका जताते हुए जिला समाहर्ता से जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी. यहां से कोई जवाब नहीं मिलने पर शकीन्द्र ने 7 अप्रैल 2013 को राज्य सूचना आयोग के यहां वाद दाखिल कर सूचना की जानकारी चाही. दो बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है. इसमें पहला- जिला भूमि विकास द्वारा वर्ष 2012-13 में हाट-बाजार व घाट की बंदोबस्ती के हेतु डाक के लिए अंतिम निर्णय की अभिप्रमाणित जानकारी तथा दूसरा- उपरोक्त बंदोबस्ती हेतु डाक की प्रक्रिया पूर्ण कराने वाले पदाधिकारी का नाम व पदनाम की अभिप्रमाणित जानकारी मांगी है. राज्य सूचना आयुक्त वीके वर्मा की ओर से भेजे गए पत्र में गया है कि 9 अप्रैल को आयोग के आदेश में कहा गया है कि आयोग के निर्देश की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकार को अपने निर्णय से आयोग को अवगत कराना था. इसके बाद भी कोई सूचना नहीं दी गई.

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