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भोजपुरी गायक न्यायालय में मामला दर्ज

भोजपुरी गायक न्यायालय में मामला दर्ज- दो अलग-अलग मामलों में अधिवक्ता रजी अहमद ने दर्ज कराया केस- एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोपवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर मनियारी थाना के विशुनपुर गिद्धा निवासी अधिवक्ता रजी अहमद ने शनिवार को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर एसडीजेएम पश्चिमी की अदालत में दो […]

भोजपुरी गायक न्यायालय में मामला दर्ज- दो अलग-अलग मामलों में अधिवक्ता रजी अहमद ने दर्ज कराया केस- एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोपवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर मनियारी थाना के विशुनपुर गिद्धा निवासी अधिवक्ता रजी अहमद ने शनिवार को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर एसडीजेएम पश्चिमी की अदालत में दो मामले दर्ज कराये. पहले मामले में उन्होंने भोजपुरी गायक पूर्वी चंपारण के चिरैया थाना क्षेत्र के बेला निवासी सुभाष कुमार, गीतकार सोनू वसंत, आदित्य व सहयोगी ललन शर्मा को आरोपी बनाया है. न्यायालय ने मामले को सुनवाई पर रखा है. वादी अधिवक्ता रजी अहमद सिद्दिकी ने आरोप लगाया है कि 26 नवंबर की शाम वह मनियारी थानाक्षेत्र के माधोपुर हाट सब्जी खरीदने गये. वहां एक व्यक्ति के मोबाइल पर गाना बजता सुना, जो आपत्तिजनक व समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाला था. मैं घर आकर उक्त गाना को डाउनलोड कर सुना तो हतप्रभ रह गया. पूरे गाने में एक धार्मिक ग्रंथ का मजाक उड़ाया गया है. एक धर्म विशेष के लोगों को गाने के माध्यम से ठेस पहुंचाने के लिए आरोपियों ने इसे बनाया है.पुस्तक के संपादक, प्रकाशक व प्राचार्य पर केसदूसरे मामले में अधिवक्ता रजी अहमद सिद्दिकी ने सलटानेट ऑफ ओमान के संपादक सतीश कुमार बजाज, मॉर्डन पब्लिकेशंस के प्रकाशक अशोक शर्मा व कालीबाड़ी मार्ग स्थित दी एलिजाबेथ गौबा स्कूल के प्राचार्या गीता ओबरॉय को आरोपी बनाया है. वादी अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि 27 नवंबर को मैं व्यवहार न्यायालय स्थित एडवोकेट एसोसिएशन में अपने टेबुल पर कार्य कर रहा था. वहां मेरे भाई जकी अहमद सिद्दिकी आये व मुझे फ्लोरेंस द वर्ल्ड एराउंड्स नामक पुस्तक दिखाया, जो आरोपियों ने प्रकाशित किया है. यह पुस्तक रेड रोज स्कूल में मेरी भतीजी को पढ़ाई जाती है. पुस्तक में मैंने देखा कि विभिन्न त्योहारों के उपलक्ष्य में बनाये जाने वाले खाना का उल्लेख था. इसमें ईद उल जुहा के अवसर पर मटन बनाये जाने व खाने का उल्लेख था. वहीं उससे आगे कोष्ठ में पोर्क लिखा था जिसका अर्थ होता है सूअर का मांस. यह आपत्तिजनक है. यह देख मैं हतप्रभ रह गया. आरोपियों ने जान-बूझकर एक समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से इसे प्रकाशित किया है.

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